नयी दिल्ली : उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन की तय सीमा आज खत्म हो रही है. इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में 2 बजे सुनवाई होनी है. आपको बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र की अर्ज़ी पर सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल यानी आज तक उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में हाईकोर्ट को लिखित आदेश देने के निर्देश दिए थे. राष्ट्रपति शासन हटाने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश की लिखित कॉपी सुप्रीम कोर्ट आज देखेगी.
पिछली सुनवाई में एटॉनी जनरल ने मामले में सरकार का पक्ष रखते हुए कोर्ट में कहा कि राष्ट्रपति शासन पर रोक हटाने का आदेश तबतक स्थगित कर देना चाहिए, जबतक हमें हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं मिलती. केंद्र सरकार ने लिखित आदेश के बगैर उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट की बैठक पर आपत्ति जतायी. उत्तराखंड सरकार ने इस बैठक में 11 अहम फैसले लिये थे.
मीडिया से बातचीत के दौरान एटॉनी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा था कि दोनों पक्षों को सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है कि अभी वहां राष्ट्रपति शासन रहेगा. उत्तराखंड हाईकोर्ट का लिखित आदेश 26 तारीख तक सभी पार्टी को दिया जायेगा. इसके बाद इस मामले पर 27 तारीख को सुनवाई होगी.