15 वर्ष सेवा देने वाले या 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले ले सकते हैं वीआरएस
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सेल में फिर वीआरएस सर्कुलर हुआ जारी
15 वर्ष सेवा देने वाले या 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले ले सकते हैं वीआरएस बोकारो : स्टील आथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना (वीआरएस) लागू कर दी है. मंगलवार को सेल प्रबंधन की ओर से इस संबंध में सर्कुलर जारी कर दिया गया है. मानव शक्ति की कार्यक्षमता व उत्पादकता […]
बोकारो : स्टील आथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना (वीआरएस) लागू कर दी है. मंगलवार को सेल प्रबंधन की ओर से इस संबंध में सर्कुलर जारी कर दिया गया है. मानव शक्ति की कार्यक्षमता व उत्पादकता बढ़ाने, लागत मूल्य में कमी व गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए सेल प्रबंधन ने यह कदम उठाया है.
कौन दे सकता है आवेदन : वीआरएस के लिए सेल के स्थायी कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं. लेकिन, वहीं कर्मचारी वीआरएस ले सकते हैं, जिन्होंने कम से कम 15 वर्ष की सेवा सेल को दी हो या जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक हो. प्रशिक्षण, स्टडी लीव, स्पॉनशरशीप व डिप्यूटेशन कर्मी आवेदन नहीं कर सकेंगे. स्कीम की अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गयी है.
यह स्कीम कब तक प्रभावी रहेगी, इसका फैसला सेल चेयरमैन करेंगे. वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों को योजना के तहत मिलने वाली सभी सुविधाएं दी जायेंगी. यहां उल्लेखनीय है कि सेल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए वीआरएस स्कीम की चर्चा चल रही थी.
तीसरी बार सेल में लागू की गयी है योजना : सेल में तीसरी बार वीआरएस योजना लागू की गयी है. इसके पहले वर्ष 2003 और इससे पहले एक बार वीआरएस योजना लायी गयी थी.
सेल में फिर…
घाटे में चल रही कंपनी वैसे कर्मचारी व अधिकारी को इस योजना का लाभ देना चाह रही है, जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं. इसके अलावा हिदायत के बाद भी काम से कन्नी काटने वालों को भी इस स्कीम में लाया जा सकता है. मंगलवार की शाम वीआरएस सर्कुलर जारी होते ही देर रात तक चौक-चौराहों पर चर्चा होती रही.
वीआरएस स्कीम से लाभ
सेवामुक्त होने की तारीख तक सभी प्रकार का वेतन दिया जायेगा़ इसमें बेसिक व डीए शामिल होगा़
2़ पीएफ नियम के अनुसार लाभ मिलेगा.
3़ यूनिट अस्पताल में चिकित्सा सुविधा.
4़ यात्रा नियम के अनुसार जगह बदलने की सुविधा.
5़ ग्रेच्यूटी व लीव इनकेशमेंट की राशि मिलेगी.
नियम
किसी प्रकार का कर्ज व एडवांस लिया है तो वापस करना होगा
नियम के अनुसार सभी प्रकार का टैक्स देय होगा
ऐच्छिक सेवामुक्त होने वाले कर्मी किसी अन्य पीएसयू सेक्टर में नौकरी नहीं कर सकेंगे
दोबारा नौकरी करने के लिए संबंधी व्यक्ति को वीआरएस कंपनशेसन वापस करना होगा
वीआरएस लेने वाले कर्मी को सेल पेंशन नियम के अनुसार पेंशन दी जायेगी
योग्य कर्मी को निर्धारित चैनल से होकर ऑथोरिटी को आवेदन करना होगा
प्लांट की स्क्रीनिंग कमेटी/यूनिट लेवल कर्मी की वीआरएस आवेदन की जांच करेगी, जो परिस्थिति के अनुसार आवेदन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकती है
आवेदन स्वीकार होने के बाद आवेदक की इच्छा से वापस नहीं हो सकेगा
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