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अवैध मोबाइल टावरों से नप को लाखों का चूना

जिनकी भूमि व छतों पर टावर लगे हैं वे भी नहीं देते हैं टैक्स सेन टोला में मोबाइल टावर लगाने का लोगों ने किया विरोध चाईबासा : नगर पर्षद क्षेत्र में गैरकानूनी तौर पर तकरीबन 18 मोबाइल टावर लगाये गये हैं. टावर लगाने से पहले इन कंपनियों ने ना तो नगर पर्षद से अनुमति ली […]

जिनकी भूमि व छतों पर टावर लगे हैं वे भी नहीं देते हैं टैक्स

सेन टोला में मोबाइल टावर लगाने का लोगों ने किया विरोध
चाईबासा : नगर पर्षद क्षेत्र में गैरकानूनी तौर पर तकरीबन 18 मोबाइल टावर लगाये गये हैं. टावर लगाने से पहले इन कंपनियों ने ना तो नगर पर्षद से अनुमति ली है, और न ही इसके लिए पंजीकरण कराया है. यहां तक कि प्रति साल इसका नवीकरण भी नहीं कराया जा रहा है. इस कारण नगर पर्षद को एक अनुमान के मुताबिक सालाना 18 लाख रुपये तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है.
नप को हो रहा दोहरा नुकसान
मोबाइल कंपनियों के कारण नगर पर्षद को दोहरा नुकसान उठाना पड़ रहा है. गैरकानूनी तरीके से टावर लगाने के कारण मोबाइल कंपनियों द्वारा न तो पंजीयन शुल्क दिया जाता है और न ही नवीकरण शुल्क. वहीं जिनकी भूमि व छतों पर टावर लगे हैं, वे भी व्यावसायिक कर नप को नहीं दे रहे हैं.
सूचीबद्ध होंगे टावर: नगर पर्षद ने कहा कि मोबाइल टावरों को सूचीबद्ध किया जा रहा है. इन्हें पंजीयन कराने व नवीकरण शुल्क जमा करने के लिए नोटिस किया जा रहा है. आदेश नहीं मानने पर मोबाइल कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होगी. नप से की शिकायत : चाईबासा के सेन टोला में लगे एक मोबाइल टावर के खिलाफ स्थानीय लोगों ने नगर पर्षद में शिकायत की है. लोगों ने गैरकानूनी तौर पर बगैर एनओसी लिए टावर लगाने पर आपत्ति जतायी है. लोगों का कहना है कि टावर से उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. शिकायत मिलने के बाद नप ने टावर का काम बंद करा दिया है.
बगैर अनुमति के लगे 18 मोबाइल टावर, नप ने कहा-सूचीबद्ध होंगे टावर
सात कंपनियों ने किया आवेदन
नगर पर्षद की ओर से नोटिस मिलने के बाद सात मोबाइल कंपनियों ने पंजीयन व नवीनकरण के लिए आवेदन किया है. नगर पर्षद इन कंपनियों से उनके टावर की ऊंचाई व क्षेत्रफल के हिसाब से कर वसूलेगी. मोबाइल टावर लगने वाले क्षेत्र को कॉरपोरेट क्षेत्र में गिना जायेगा.
इस मामले के संज्ञान में आने के बाद नप मोबाइल कंपनियों से टैक्स वसूलने की तैयारी में जुट गयी है. पंजीयन व नवीकरण के लिए इन्हें नोटिस दिया गया है. इसकी अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी.
कमल कुमार सिंह, कार्यपालक पदाधिकारी, चाईबासा नगर पर्षद
क्या है नियम
नप क्षेत्र में टावर लगाने से पहले मोबाइल कंपनियों को नगर पर्षद से अनुमति लेनी है. इस दौरान रेडिएशन को ध्यान रखते हुए अनुमति लेनी है. खास कर स्कूल क्षेत्र के आसपास मोबाइल टावर नहीं लगाना है.
वेतन के लिए तीन साल से भटक रहे छह ट्रैकमैन
सीकेपी से डांगुवापोसी व बांसपानी का चक्कर लगा निराश हो चुके हैं
ज्वाॅइन करने के पहले दो माह का अबतक नहीं मिला है वेतन
बड़बिल. चक्रधरपुर रेल मंडल के देवझर स्टेशन में कार्यरत इंजीनियरिंग विभाग के 6 ट्रैक मैन वेतन भुगतान की मांग पर तीन वर्षों से विभाग का चक्कर लगा रहे हैं. इन्हें ज्वाॅइन करने के दो-तीन माह का पैसा अबतक नहीं मिला है. उसके बाद का वेतन भुगतान समय पर हो रहा है. ट्रैकमैन महेश कुमार वर्मा (गिरीडीह, झारखंड निवासी),
राजेश सिंह (औरंगाबाद, बिहार), पिंटू कुमार और अन्य तीन ने वर्ष 2013 में इंजीनियरिंग विभाग में ट्रैक मैन पद पर सेवा शुरू की. इन्होंने डांगुवापोसी सहायक मंडल अभियंता से वेतन नहीं मिलने की शिकायत की. 13 अप्रैल 15 को सहायक मंडल अभियंता ने बांसपानी स्थित बिलिंग क्लर्क को 15 दिनों में वेतन भुगतान का आदेश दिया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ.

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