इस्लामाबाद : पाकिस्तान की एक आतंकवाद विरोधी अदालत ने आज पूर्व सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ की मेडिकल रिपोर्ट को ‘फर्जी’ करार दिया और साल 2007 में न्यायाधीशों को हिरासत में लेने के मामले में अदालत के समक्ष उपस्थिति से छूट की मांग करने वाली उनकी याचिका भी खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट की ओर से विदेश दौरे पर लगी पाबंदी हटाये जाने के बाद 72 वर्षीय मुशर्रफ पिछले महीने दुबई चले गये थे.
मुशर्रफ के वकील अख्तर शाह ने दलील दी कि बीते छह अप्रैल को पूर्व सेना प्रमुख की मेडिकल रिपोर्ट रावलपिंडी स्थित अदालत में उपस्थिति से छूट देने के लिए अनुरोध पत्र के साथ दायर की गयी थी, लेकिन न्यायाधीशों ने इसे खारिज कर दिया और पिछले महीने जारी गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट को बरकरार रखा.
आतंकवाद विरोधी अदालत के न्यायाधीश सुहैल इकराम ने कहा कि मुशर्रफ मार्च महीने में देश से बाहर चले गये और अदालत में पेश की गयी रिपोर्ट अप्रैल महीने की है. मुशर्रफ के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल अदालत में उपस्थित हो सकते हैं, हालांकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि चिकित्सक उनको इसकी इजाजत दें और पुलिस उनको सुरक्षा प्रदान करे.
इस पर, न्यायाधीश ने कहा कि मुशर्रफ बीते डेढ साल से अदालत में उपस्थित नहीं हुए हैं. इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि मुशर्रफ के गैर जमानती वारंट पर तामील नहीं की जा सकती क्योंकि वह दुबई में है. न्यायाधीश ने इस्लामाबाद के पुलिस महानरीक्षक से कहा कि 20 मई की अगली सुनवाई में मुशर्रफ को अदालत के समक्ष पेश करने के उपाय करें.