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हत्या का आरोपित दोषी

बेगूसराय(कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय दिनेश कुमार श्रीवास्तव ने हत्या के आरोपित नयागांव थाने के बलहपुर निवासी मुरारी सिंह,रामदुलार सिंह को हत्या में दोषी पाकर सजा के विंदुओं पर सुनवाई के लिए 26 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है. अभियोजन की ओर से एपीपी शंभु रजक ने छह गवाहों की गवाही करायी […]

बेगूसराय(कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय दिनेश कुमार श्रीवास्तव ने हत्या के आरोपित नयागांव थाने के बलहपुर निवासी मुरारी सिंह,रामदुलार सिंह को हत्या में दोषी पाकर सजा के विंदुओं पर सुनवाई के लिए 26 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है. अभियोजन की ओर से एपीपी शंभु रजक ने छह गवाहों की गवाही करायी है और सूचक की ओर से अधिवक्ता रामवचन सिंह ने बहस की है.

आरोपित पर आरोप है कि 23 मई 2013 को 5 बजे शाम में ग्राम सिंहपुर नयागांव की सूचिका सुनीता देवी के पुत्र राजन कुमार उर्फ संजील से खर्चा के लिए पैसा मांगा. नहीं देने पर गोली मार कर हत्या कर दी. घटना की प्राथमिकी सूचिका ने नयागांव थाना कांड संख्या 27/13 के तहत दर्ज करायी है.

न्यायालय का फैसला सुनने के लिए मृतक की मां सूचिका सुनीता देवी, मृतक का भाई नवीन सिंह सहित अन्य लोग आये थे. न्यायालय के द्वारा आरोपित को हत्या में दोषी घोषित करते ही मृतक के परिवार के सदस्यों ने संतोष की सांस ली.

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