पटना सिटी : नालंदा मेडिकल काॅलेज अस्पताल की नशा मुक्ति इकाई में 20 दिनों के अंदर नशे की लत के शिकार 136 मरीजों का उपचार किया जा चुका है. इसमें आउटडोर व इंडोर के मरीज शामिल हैं. नोडल चिकित्सा पदाधिकारी डॉ संतोष कुमार व चिकित्सा पदाधिकारी डॉ पीयूष कुमार ने बताया कि मंगलवार को ओपीडी में चार मरीज उपचार कराने के लिए आये, जबकि 12 मरीज भरती हैं.
हालांकि, इकाई में इलाज करा कर घर गये मरीज परामर्श लेने आ रहे हैं. हर दिन दो से चार मरीज परामर्श लेने आते हैं. इकाई में भरती मरीज को योग व काउंसेलिंग के माध्यम से नशा मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. विभागाध्यक्ष डॉ केके सिंह व चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि तीस बेडों की इस इकाई को सरकार 50 बेडों में विस्तार करने पर विचार कर रही है. इस दिशा में शीघ्र संसाधन बढ़ाने का कार्य होगा. बताते चलें कि 31 मार्च से इकाई संचालित हो रही है.
देशी शराब के साथ एक गिरफ्तार : खगौल. पुलिस गश्ती के दौरान चार देशी शराब की बोतल के साथ पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है. थानाध्यक्ष प्रेम राज चौहान ने बताया है कि पुलिस ने गश्ती के दौरान जमालुद्दीनचक के समीप उसरी शिकारपुर निवासी रंधीर कुमार को दो सौ एमएल की चार देशी शराब की बोतलों के साथ गिरफ्तार किया गया.
पटना : व्यवहार न्यायालय पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ओमप्रकाश (पांच) ने तीन लीटर अंगरेजी शराब के साथ पकड़ाये अभियुक्त लाल बाबू भक्त के नियमित जमानत आवेदन को खारिज कर दिया.
उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक सैयद जफर हैदर ने जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि उक्त अधिनियम में एक अप्रैल, 2016 में संशोधन के पश्चात उक्त धारा का उल्लंघन करने पर सजा बढ़ा कर सात से दस वर्ष कर दी गयी है.
यह सजा पूर्व में मात्र तीन वर्ष थी. उक्त मामले का विचारण, जहां पहले मजिस्ट्रेट के यहां होता था, वह अब सेशन ट्रायल का मामला बनता है. इन्हीं सब बिंदुओं को आधार बनाते हुए सीजीएम ने जमानत देने से इनकार कर दिया. गौरतलब हो कि लाल बाबू भक्त को उत्पाद विभाग द्वारा कुर्जी के पास से मोटरसाइकिल पर लेकर जा रहे तीन बोतल अंगरेजी शराब के साथ पकड़ा गया था.