हसनपुर : प्रखंड में होने वाले त्रिस्तरीय चुनाव में अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी सरकारी व निजी स्थलों व दीवारों पर नारा लिखे जाने पर संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध बिहार संपति का विरूपन अधिनियम 1987 की भारतीय दंड संहिता की धारा 426 व 427 के तहद कार्रवाई की जायेगी. यह निर्देश देते हुऐ बीडीओ प्रेम कुमार यादव ने निर्वाचन कक्ष में चुनाव कर्मियों की बैठक मेें कही. शांतिपूर्ण व निपक्ष चुनाव के लिये आयोजित इस बैठक उपस्थित कर्मियों को अपने अपने क्षेत्र में कड़ी नज़र रखने का निर्देश दिया.
बीडीओ श्री यादव ने बताया कि कर्मियों के चौकस रहने पर ही पंचायत चुनाव में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होगा. निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि कोई भी अभ्यर्थी या उसका समर्थक किसी भी व्यक्ति के निजी भवन दीवार या चहारदीवारी इत्यादि पर कोई पोस्टर आदि नहीं चिपकायेगा. किसी प्रकार का नारा नहीं लिखेगा.
प्रत्याशी द्वारा बैनर पोस्टर झंडा आदि नहीं लगाया जायेगा. जिला उप निर्वाचन पदाधिकरी सह जिला पंचायत राज पदाधिकरी के बताये निर्देशों का पालन करने के लिये बीएलओ को कहा गया. सभी बीएलओ को अपने-अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार पर नज़र रखने को कहा गया है. मौके पर शंभू प्रसाद, राजीव कुमार सिंह, मनोज भारती, भवेश्वर कुमार, नीलकमल राय, राजेश रंजन राय, सुशांत कुमार, मो. जा़फर आदि मौजूद थे.