शराब बनाने, बेचने, ढोने या शराब का भंडारण करने के वालों की खैर नहीं : डीएम फोटो 8 केएसएन 17,18बैठक को संबोधित करते डीएम पंकज दीक्षित, एसपी राजीव रंजन व उपस्थित पदाधिकारी.पकड़े जाने पर कम से कम 10 वर्ष या अधिकतम आजीवन कारावास की सजा के साथ साथ कम से कम एक लाख और अधिकतम 10 लाख जुर्माना हो सकता हैप्रतिनिधि 4 किशनगंजनयी उत्पाद नीति के तहत राज्य में पूर्ण शराबबंदी को प्रभावी ढंग से लागू करने को लेकर कई कठोर कानून बनाये गये है. नयी उत्पाद नीति के तहत बिहार उत्पादन अधिनियम में क्या क्या संशोधन किया गया है यह जानकारी सभी संबंधित पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को देना आवश्यक है. यह बातें जिलाधिकारी पंकज दीक्षित ने बिहार उत्पाद अधिनियम 2016 को लेकर शुक्रवार को रचना भवन में एक कार्यशाला में पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कही. डीएम नेक हा कि उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि यदि कोई शराब बनाने, बेचने, ढोने या शराब का भंडारण करने के आरोप में गिरफ्तार होता है तो कम से कम 10 वर्ष या अधिकतम आजीवन कारावास की सजा के साथ साथ कम से कम 1 लाख और अधिकतम 10 लाख जुर्माना हो सकता है. उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थल पर अवैध रूप से शराब पीने के आरोप में पकड़े जाने पर 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है. डीएम ने कहा कि नये नियम के तहत यदि कोई नकली शराब बनाता है और उसके पीने से किसी की मौत हो जाती है तो आरोप सिद्ध हो जाने पर फांसी तक की सजा का प्रावधान है.पंचायत चुनाव पर चर्चाबैठक में डीएम श्री दीक्षित ने पंचायत आम निर्वाचन को लेकर बीडीओ एवं थानाध्यक्ष को निर्देश दिया कि सभी बूथों का भौतिक सत्यापन कर लें. उन्होंने कहा कि हर हाल में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने एवं आदर्श आचार संहिता का अक्षरश: पालन कराने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है. इसके अलावे रामनवमी के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक ने आवश्यक निर्देश दिये. बैठक में एडीएम रामजी प्रसाद,एसडीओ मो शफीक, एएसपी अनिल कुमार, ओसीडीए संजय कुमार, उत्पाद अधीक्षक नीरज कुमार रंजन, डीआरडीए निदेशक भरत भूषण, नप कार्य पालक पदाधिकारी विनोद कुमार, मद्य निषेध के नोडल पदाधिकारी मनीष कुमार, एसडीपीओ कामिनी बाला सहित सभी पदाधिकारी व थानाध्यक्ष मौजूद थे.
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शराब बनाने, बेचने, ढोने या शराब का भंडारण करने के वालों की खैर नहीं : डीएम
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