उपभोक्ता को राशन नहीं तो, देना होगा भत्ता : सरयू खाद्य, सार्वजनिक वितरण व उपभोक्ता मामले के मंत्री ने नियमावली तैयार करने का दिया निर्देशप्रमुख संवाददाता4रांची खाद्य, सार्वजनिक वितरण व उपभोक्ता मामले के मंत्री सरयू राय ने कहा कि अगर उपभोक्ताअों को राशन नहीं दिया गया, तो सरकार को उसके एवज में भत्ता देना होगा. उपभोक्ता यदि यह पुष्टि कर दे कि सचमुच उसे राशन नहीं दिया गया है, तो माह के अंत तक उसे तय भत्ता उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा. इसके लिए मंत्री ने केंद्र सरकार के नियम के तहत विभाग को नियमावली तैयार करने का निर्देश दिया है. मंत्री श्री राय ने कहा कि नियमावली में इसका जिक्र होगा कि शिकायतकर्ता इस संबंध में कहां अपनी शिकायत दर्ज करायें. भत्ता पाने की प्रक्रिया का भी उल्लेख होगा. मंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था हो जाने पर राशन नहीं देने या मिलने का झंझट ही खत्म हो जायेगा. वहीं इस मामले में अफसरों की जिम्मेवारी तय कर कार्रवाई की जायेगी. मंत्री श्री राय बुधवार को डोरंडा स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बात कर रहे थे. एक माह में प्रोन्नति दें मंत्री श्री राय ने कहा कि विभाग को यह निर्देश दिया गया है कि अर्हता पूरी करनेवाले सभी मार्केटिंग अफसर व प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को एक माह में प्रोन्नति दी जाये. उनकी प्रोन्नति वर्षों से लंबित है, जबकि यहां 2013 में ही नियमावली तैयार हो गयी है. वहीं बिहार ने भी प्रोन्नति दे दी है. उन्होंने कहा कि संपत्ति का ब्योरा जमा कर देनेवाले अफसरों की प्रोन्नति को बाधित नहीं किया जाये. जिन अफसरों ने ब्योरा नहीं दिया है, उन्हें 30 अप्रैल तक ब्योरा देने को कहा जायेगा. अन्यथा उन पर कार्रवाई की जायेगी. कार्रवाई की सूचना विभाग को दें एसडीओ मंत्री श्री राय ने कहा कि एसडीअो के स्तर पर राशन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, पर इसकी सूचना विभाग को नहीं होती है. ऐसे में अफसरों को यह व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है कि एसडीअो जिस डीलरों पर भी कार्रवाई करें, उसकी सूचना विभाग व संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी को भी दें. वहीं इलेक्ट्रॉनिक राशन कार्ड की व्यवस्था करने को कहा है, ताकि कोई भी उपभोक्ता के लिए राशन कार्ड के एवज में कुछ नहीं मांग सके. अनुकंपा के आधार पर जन वितरण प्रणाली की दुकान दी जानी चाहिए. जिसका हक बनता है, उसे दुकान दें. एमअो के 129 में से 117 पद खालीमंत्री ने बताया कि विभाग में अफसरों की कमी है. एमअो के 129 पदों में से 117 पद खाली हैं. एक-एक एमअो को चार-पांच जगहों का प्रभार दिया गया है. वहीं बीएसअो के 60 पदों में से 38 पद खाली हैं. कर्मचारी चयन आयोग को नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजी गयी है. राज्य पूरी तरह डीबीटी के लिए तैयार नहीं मंत्री ने कहा कि अभी राज्य पूरी तरह डीबीटी (डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर) के लिए तैयार नहीं है. डीबीटी सुनने में अच्छा लगता है, पर इसे धरातल पर उतारना अभी मुश्किल है. हमें इसके वैधानिक पहलुअों पर विचार करना होगा. यह काम जुलाई-अगस्त तक हो सकेगा.
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उपभोक्ता को राशन नहीं तो, देना होगा भत्ता : सरयू
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