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बिहार शराबबंदी : इलाज से ठीक न हुए, तो नियंत्रित मात्रा में मिलेगी शराब

पटना : शराब की लत छोड़ने वाले लोगों को परेशानी होने पर पीने के लिए सीमित मात्रा में शराब मिलेगी. स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे लोगों को दो सप्ताह में शराब की दो बोतल देने का निर्देश जिलाधिकारियों को दिया है. स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव आर के महाजन ने जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है. बताया […]

पटना : शराब की लत छोड़ने वाले लोगों को परेशानी होने पर पीने के लिए सीमित मात्रा में शराब मिलेगी. स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे लोगों को दो सप्ताह में शराब की दो बोतल देने का निर्देश जिलाधिकारियों को दिया है. स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव आर के महाजन ने जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है. बताया गया है कि शराबी व्यक्ति का नशा मुक्ति केंद्र में इलाज के बावजूद जीनन बचाने के लिए शराब उपलब्ध कराया जाना है.

परमिट निर्गत किया जायेगा

जानकारी के मुताबिक ऐसे व्यक्ति को विशेष परिस्थिति में शराब उपलब्ध कराने के लिए परमिट निर्गत करने की आवश्यकता है. ऐसे व्यक्ति जो नशा मुक्ति केंद्र में शराब संबंधी बीमारियों के निराकरण के लिए न्यूनतम तीन दिन भरती होकर इलाज कराया हो. उस व्यक्ति को विधिवत तरीके से शराब की मात्रा को मुहैया कराया जायेगा ताकि उसे शराब छोड़ने में मदद मिले और उसका स्वास्थ्य ठीक होने की ओर अग्रसर होने लगे.

जीवन पर संकट तब शराब

नशा मुक्ति केंद्र के नोडल पदाधिकारी व जिला अस्पताल के उपाधीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर से अगर आवश्यक समझा जाता है कि उस व्यक्ति शारीरिक, मानसिकस्थिति में सुधार नहीं हो रहा है और यह महसूस किया जाता है कि एक नियंत्रित मात्रा में शराब सेवन की अनुमति नहीं दी जाती है तो उसके जीवन पर संकट हो सकता है. ऐसे व्यक्ति यों को नियंत्रित मात्रा में शराब सेवन की अनुमति दी जा सकती है.

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