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हत्या में दोषी, सजा पांच अप्रैल को

बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम संजय कुमार सिंह ने हत्या मामले के आरोपित मटिहानी थाने के रामदीरी निवासी अनिल सिंह को हत्या में दोषी पाकर सजा की बिंदुओं पर सुनवाई के लिए पांच अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है. अभियोजन की ओर से एपीपी संतोष कुमार ने दस गवाहों की गवाही […]

बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम संजय कुमार सिंह ने हत्या मामले के आरोपित मटिहानी थाने के रामदीरी निवासी अनिल सिंह को हत्या में दोषी पाकर सजा की बिंदुओं पर सुनवाई के लिए पांच अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है. अभियोजन की ओर से एपीपी संतोष कुमार ने दस गवाहों की गवाही करायी . इसी मामले के तीन आरोपित बलराम सिंह, नवीन सिंह, रामबालक सिंह को संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया गया. आरोपित पर आरोप है कि 12 अक्तूबर 2012 को सुबह छह बजे में ग्रामीण सूचक संजय सिंह के घर के सामने सूचक के भाई निरंजन सिंह उर्फ बंगरा को गोली मारकर हत्या कर दी.

भूमि विवाद का निष्पादन: बीहट़ जिला प्रशासन के निर्देश पर बरौनी थाना परिसर में शनिवार को बरौनी के अंचलाधिकारी द्वारा भूमि विवाद निबटारा अभियान के तहत जनता दरबार लगाया गया. सीओ ने बताया कि इसमें भूमि विवाद का निष्पादन किया गया. मौके पर बरौनी इंस्पेक्टर गजेंद्र कुमार सिंह भी उपस्थित थे.

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