साहिबगंज : अनुमंडल पदाधिकारी मृत्युंजय बरनवाल ने कहा है कि रात के दस बजे बाद यदि तेज ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाया गया तो उनपर कड़ी कार्रवाई की जायेगी. कहा कि कई बार शिकायत मिलती है. यह आदेश शादी-विवाह, बारात पार्टी, सभी पूजा एवं सभी अन्य समारोह में भी लागू होगा.
कोई भी व्यक्ति 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर व डीजे वगैरह बजाकर लाउडस्पीकर एक्ट का उल्लंघन करेंगे तो उसकी सूचना संबंधित थाने को देंगे. इसके बाद पुलिस द्वारा लाउडस्पीकर जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. इस एक्ट के तहत सजा का भी प्रावधान है.