बेगूसराय (कोर्ट) : अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी नितिन कौशिक ने गाय चोरी मामले के आरोपित नावकोठी थाने के हसनपुर बागर निवासी रामानुज सिंह, अंगद सिंह, लालबाबू पासवान, कमाल मियां व गणेश महतो को चोरी में दोषी पाकर परीविक्षा अधिनियम की धारा तीन के तहत आरोपितों को डांट- फटकार कर रिहा कर दिया गया. अभियोजन की ओर से एपीओ सुरुचि कुमारी ने छह गवाहों की गवाही करायी. आरोपितों पर आरोप है कि 16 जनवरी, 1995 को सभी मिल कर ग्रामीण सूचक चमरू महतो की गाय चोरी कर ली. घटना की प्राथमिकी सूचक ने नावकोठी थाना कांड संख्या 7/95 के तहत दर्ज करायी गयी थी.
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सभी आरोपित चोरी मामले में दोषी
बेगूसराय (कोर्ट) : अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी नितिन कौशिक ने गाय चोरी मामले के आरोपित नावकोठी थाने के हसनपुर बागर निवासी रामानुज सिंह, अंगद सिंह, लालबाबू पासवान, कमाल मियां व गणेश महतो को चोरी में दोषी पाकर परीविक्षा अधिनियम की धारा तीन के तहत आरोपितों को डांट- फटकार कर रिहा कर दिया गया. अभियोजन की ओर […]
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