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जब्त सामान मुक्त करने की अर्जी

बिहारशरीफ : महिला थाना कांड संख्या 15/16 नाबालिग छात्रा दुष्कर्म कांड के आरोपी विधायक राजबल्लभ यादव के पक्ष से अधिवक्ता कमलेश कुमार ने कुर्की जब्त सामान मुक्ति के लिए न्यायालय में आवेदन दिया. ज्ञात है कि आरोपित पर आरोप दर्ज होने के बाद हाजिर न होने से थाना के द्वारा कोर्ट से वारंट सहित जब्ती […]

बिहारशरीफ : महिला थाना कांड संख्या 15/16 नाबालिग छात्रा दुष्कर्म कांड के आरोपी विधायक राजबल्लभ यादव के पक्ष से अधिवक्ता कमलेश कुमार ने कुर्की जब्त सामान मुक्ति के लिए न्यायालय में आवेदन दिया. ज्ञात है कि आरोपित पर आरोप दर्ज होने के बाद हाजिर न होने से थाना के द्वारा कोर्ट से वारंट सहित जब्ती और फिर कुर्की जब्ती का आदेश लिया था.
जिस के तहत कई जगहों पर आरोपी के मालिकाना हक वाले आवासों पर सामानों की पुलिस द्वारा कुर्की जब्ती की गयी थी. इस अर्जी पर सुनवाई प्रभारी न्यायाधीश द्वितीय एडीजे शशिभूषण प्रसाद सिंह ने अधिवक्ता कमलेश कुमार व सहायक वीर मणि कुमार बहस दौरान जब्त सामानों की मुक्ति का कोर्ट से अनुरोध किया. तत्पश्चात माननीय न्यायाधीश ने जब्ती समान संबंधित रिपोर्ट थाना से मंगाने का आदेश दिया. ज्ञात है कि एक माह के बाद आरोपित विधायक ने दस मार्च को स्वयं कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. उसके बाद से वे न्यायिक हिरासत में हैं.

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