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नि:शक्तों को विवाह के लिए मिलेगा 50 हजार

लखीसराय : सरकार ने नि:शक्त लोगों के कल्याण के लिये कई प्रकार की योजना चला रखी है. नि:शक्तता पेंशन के अलावे विभिन्न नौकरियों में छूट, यात्रा में छूट आदि का लाभ दिया जा रहा है. अब पहली बार नि:शक्त व्यक्तियों के विवाह को प्रोत्साहित करने की योजना प्रारंभ की गयी है. 21 वर्ष से अधिक […]

लखीसराय : सरकार ने नि:शक्त लोगों के कल्याण के लिये कई प्रकार की योजना चला रखी है. नि:शक्तता पेंशन के अलावे विभिन्न नौकरियों में छूट, यात्रा में छूट आदि का लाभ दिया जा रहा है. अब पहली बार नि:शक्त व्यक्तियों के विवाह को प्रोत्साहित करने की योजना प्रारंभ की गयी है.
21 वर्ष से अधिक उम्र का लड़का व अठारह वर्ष से अधिक की लड़की की शादी को प्रोत्साहित करने के लिये सहायता नियमावली तैयार की गयी है.मुख्यमंत्री नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना 2016 के नाम से इस योजना में नि:शक्त युवक युवती को 50-50 हजार रुपये की राशि प्रदान की जायेगी. राज्य सरकार के सामाजिक सुरक्षा एवं नि:शक्त निदेशालय समाज कल्याण विभाग की प्रधान सचिव वंदना किनी ने गत 25 फरवरी को बिहार के राज्यपाल के आदेश से वित्त विभाग के गजट कोषांग को पत्र भेज कर अधिसूचना को राज-पत्र के विशेष अंक में प्रकाशित करने व अधिसूचना की पांच हजार प्रतियां उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है. जबकि समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव ने लखीसराय के जिलाधिकारी और उपविकास आयुक्त को भी मुख्यमंत्री नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना 2016 के संदर्भ में सूचना देते हुए पत्र प्रेषित किया है.
बोले अधिकारी
उप विकास आयुक्त रमेश कुमार ने बताया कि यह योजना नि:शक्त लोगों के लिये अभी नयी योजना है और उनके बेहतर भविष्य के लिये यह सफल योजना साबित होगी. इससे उनका मनोबल बढ़ेगा और नि:शक्त समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे.
राशि भुगतान के नियम
नि:शक्त पुरुष से विवाह करने वाली सामान्य महिला अथवा नि:शक्त महिला से विवाह करने वाले सामान्य पुरुष को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिये अधिकतम परिपक्वता देने वाले राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा के माध्यम से 50 हजार राशि भुगतान करने का प्रस्ताव है. विवाह की तारीख से दो वर्ष के भीतर आवेदन पत्र सहायक निदेशक, जिला समाजिक सुरक्षा कोषांग के पास की जायेगी. योजना का लाभ विवाह की तिथि से अनुमान्य राशि के अनुरूप देय होगा.
पात्रता की शर्त
योजना का लाभ अधिसूचना निर्गत होने की तिथि के बाद की तिथि में विवाहित व्यक्तियों को दिया जायेगा. नि:शक्तता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या उससे अधिक का रहना जरूरी होगा. इस योजना में आयु सीमा की जरूरी नहीं है. नि:शक्ता की स्थिति में स्त्री या पुरुष दोनों को अलग-अलग लाभ मिलेगा.
विवाहित दंपती में से वर या कन्या किसी एक को बिहार का निवासी होने का प्रमाण पत्र देना होगा. अंतर जातीय विवाह के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि से इस योजना के अंतर्गत भुगतान का कोई मतलब नहीं है. यदि नि:शक्त अंतर जातीय है तो उस योजना का भी उन्हें लाभ मिलेगा. प्रखंड विकास पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन व अनुशंसा के आलोक में नियमानुसार सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा जिलाधिकारी से अनुदान की स्वीकृति ली जायेगी.

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