पटना : पटना हाइकोर्ट ने एक जमादार को प्रोन्नति नहीं देने के मामले में मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, डीजीपी पीके ठाकुर और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव को 16 मार्च को हाजिर होने का आदेश दिया है. जस्टिस राकेश कुमार की कोर्ट ने बुधवार को यह आदेश दिया है.
हरिनंदन सिंह नामक जमादार को कोर्ट के आदेश के बावजूद प्रोन्नति नहीं दिये जाने से नाराज कोर्ट ने अधिकारियों को तलब किया है. जमादार को 1983 से प्रोन्नति नहीं मिली. इस पर उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की. कोर्ट ने जुलाई 2015 में प्रोन्नति देने का आदेश सरकार को दिया. लेकिन, अब तक सरकार की ओर से हरिनंदन सिंह को प्रोन्नति नहीं दी गयी.
पंचायत चुनाव में आरक्षण मामले में फैसला सुरक्षित : हाइकोर्ट ने पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर को चुनौती देनेवाली याचिका की सुनवाई की. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और अंजना मिश्र की कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. कई याचिकाएं आरक्षण के राेस्टर को लेकर दायर की गयी है. कोर्ट ने सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की.
पंचायत चुनाव में आरक्षण के खिलाफ याचिका दायर : हाइकोर्ट ने पंचायत चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ दायर एक याचिका की सुनवाई की और सरकार से जवाब देने को कहा.
राजेश कुमार सिंह, वकील प्रसाद राय एवं अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और अंजना मिश्र की कोर्ट ने 17 मार्च को सरकार से जवाब देने को कहा.