इन सभी के बकाये विभागीय साइट पर अॉनलाइन दिख रहे हैं. विभाग ने ऐसे डिफाल्टरों पर शिकंजा कसने का मन बना लिया है. इस दिशा में डीटीअो प्रेमलता मुर्मू ने टैक्स वसूली के लिए विभागीय प्रक्रिया शुरू करते हुए पहले सर्टिफिकेट केस किया. उसके बाद संबंधित वाहनों मालिकों के नाम अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित करा कर सूचित किया है कि बकाये कर की राशि अपडेट कर पेनाल्टी के साथ 15 दिनों के अंदर निश्चित रूप से ई-पेमेंट के जरिये जमा कर दें या वाहन मालिकों ने यदि पूर्व में टैक्स जमा कर दिया गया है तो अपडेट टैक्स रसीद के साथ कार्यालय को सूचित करें. आदेश की अवहेलना करने पर लोक मांग अधिनियम की ससुंगत प्रावधानों के तहत कानूनी प्रकिया के तहत कार्रवाई की जायेगी.
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700 वाहन मालिकों पर 1.50 करोड़ टैक्स बकाया
देवघर : जिला परिवहन विभाग ने कार्यालय से संबंधित वाहनों के टैक्स डिफाल्टरों की सूची तैयार कर ली है. परिवहन विभाग ने कार्यालय से संबंधित सात सौ डिफाल्टरों की सूची बनायी है, जिसमें तिपहिया, चारपहिया, ट्रेक्टर, टीलर, ट्रक, मिनी बस आदि के मालिक शामिल हैं. इन सभी पर विभाग का लगभग 1.50 करोड़ रुपये का […]
देवघर : जिला परिवहन विभाग ने कार्यालय से संबंधित वाहनों के टैक्स डिफाल्टरों की सूची तैयार कर ली है. परिवहन विभाग ने कार्यालय से संबंधित सात सौ डिफाल्टरों की सूची बनायी है, जिसमें तिपहिया, चारपहिया, ट्रेक्टर, टीलर, ट्रक, मिनी बस आदि के मालिक शामिल हैं. इन सभी पर विभाग का लगभग 1.50 करोड़ रुपये का बकाया है. डिफाल्टरों में सबसे ज्यादा ट्रेक्टर व टीलर के मालिक हैं, जिन्होंने चार-पांच वर्ष से विभागीय टैक्स जमा नहीं किया है अौर न ही अपने कागजातों को अपडेट ही किया है.
इन सभी के बकाये विभागीय साइट पर अॉनलाइन दिख रहे हैं. विभाग ने ऐसे डिफाल्टरों पर शिकंजा कसने का मन बना लिया है. इस दिशा में डीटीअो प्रेमलता मुर्मू ने टैक्स वसूली के लिए विभागीय प्रक्रिया शुरू करते हुए पहले सर्टिफिकेट केस किया. उसके बाद संबंधित वाहनों मालिकों के नाम अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित करा कर सूचित किया है कि बकाये कर की राशि अपडेट कर पेनाल्टी के साथ 15 दिनों के अंदर निश्चित रूप से ई-पेमेंट के जरिये जमा कर दें या वाहन मालिकों ने यदि पूर्व में टैक्स जमा कर दिया गया है तो अपडेट टैक्स रसीद के साथ कार्यालय को सूचित करें. आदेश की अवहेलना करने पर लोक मांग अधिनियम की ससुंगत प्रावधानों के तहत कानूनी प्रकिया के तहत कार्रवाई की जायेगी.
कहती हैं डीटीअो
700 टैक्स डिफाल्टरों की सूची तैयार कर ली गयी है. समाचार पत्रों में 60-60 की संख्या में डिफाल्टरों की सूची प्रकाशित कर उन्हें 15 दिनों के अंदर टैक्स जमा कर कार्यालय में अपडेट रसीद दिखाने का निर्देश दिया गया है. ऐसा नहीं करने पर डिफाल्टरों के खिलाफ कुर्की-जब्ती का वारंट जारी कर कार्रवाई की जायेगी.
– प्रेमलता मुर्मू, डीटीअो, देवघर
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