छपरा (कोर्ट) : व्यवहार न्यायालय के एसडीजेएम अरविंद कुमार ने एसपी सारण के माध्यम से मांझी थानाध्यक्ष पर कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. उक्त आदेश थानाध्यक्ष द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्त किये गये वाहन व चावल के मामले में रिपोर्ट पेश नहीं करने को लेकर निर्गत किया गया है.
न्यायालय द्वारा थानाध्यक्ष से रिपोर्ट मांगे जाने के अलावे दो बार उन पर स्मार पत्र भी जारी किया गया, परंतु थानाध्यक्ष ने न तो रिपोर्ट ही प्रस्तुत किया और ना ही स्वयं उपस्थित होकर कोई जवाब ही दिया. कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त किया है कि इसी मामले में सारण के जिलाधिकारी एवं परिवहन पदाधिकारी से भी रिपोर्ट मांगी गयी थी,
जिसे दोनों अधिकारियों के कार्यालय द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया गया़ गौरतलब है कि मांझी प्रखंड की विपणन पदाधिकारी नीलम कुमारी ने इस मामले में मांझी थाना कांड संख्या 192/15 में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए चार लोगों को अभियुक्त बनाया था़