नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में दस साल की सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को इलाज के लिए चार हफ्ते की पैरोल मंजूर की.
न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी ने चौटाला को इस कारण भी राहत दी क्योंकि उन्हें अपने परिवार में एक शादी में भी शामिल होना है. हालांकि अदालत ने उनके बेटे और इस मामले में दस साल की सजा काट रहे अजय चौटाला को यह राहत नहीं दी और उनके आवेदन पर विचार के लिए चार अप्रैल की तारीख तय की. ओमप्रकाश (82) ने पैर की समस्या के इलाज के लिए 60 दिन की पैरोल मांगी थी.