मुजफ्फरनगर : यहां एक फास्ट-ट्रैक अदालत ने एक व्यक्ति को वर्ष 2009 में 22 वर्षीय एक लड़की के साथ बलात्कार करने के मामले में दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष के अनुसार, कल शाम को न्यायाधीश गुलाब सिंह ने मनीष को दोषी करार दिया और उस पर 27,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. शामली जिले के बाबरी क्षेत्र में आठ सितंबर 2009 को लड़की का अपहरण किये जाने के बाद उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था.
पुलिस ने चार आरोपियों- सालार सिंह, नरेश, संजय और मनीष के खिलाफ मामले दर्ज किये थे. अन्य तीन आरोपियों को पहले ही दोषी करार दे दिया गया है. अदालत ने मनीष को मुआवजे के रूप में पीड़िता के परिवार को जुर्माना राशि की आधी राशि देने का निर्देश भी दिया है.