लखनऊ : सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद से बसपा विधायक राजू पाल की हत्या मामले की सीबीआइ जांच के आदेश दिये है. राजू पाल की हत्या 25 दिसंबर 2005 कोउत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में दिनदहाड़े कर दी गयी थी. सुप्रीम कोर्ट ने राजू पाल की पत्नी और एमएलए पूजा पाल केआवेदन पर शुक्रवार को सुनवाई के बाद ये फैसला दियाहै. सीबीआइको छह महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा गया है.
सुप्रीमकोर्ट के इसआदेश के साथ ही समाजवादी पार्टी के बड़े नेता पूर्व सांसद अतीक अहमद और एसपी से ही पूर्व विधायक उनके भाई अशरफ की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. राजू पाल के साथ दो अन्य लोगों की भी हत्या हुई थी. इस मामले में सपा के पूर्व एमपी अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ आरोपी हैं. अतीक अहमद और अशरफ दोनों फिलहाल जेल से बाहर हैं.
पूर्व सांसद पर कई लोगों की हत्याओं के आरोप हैं. इससे पहले अशरफ अली की हत्या मामले में अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ, मंसूर आलम, नबी अहमद और रफीक उर्फ गुलफुल के खिलाफ हत्या और हत्या की साजिश सहित कई धाराओं में आरोप तय किये जा चुके हैं.