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कदाचार मामले में धमदाहा बीइओ निलंबित

कदाचार मामले में धमदाहा बीइओ निलंबित पूर्णिया. नियोजित शिक्षकों के वेतन निर्धारण मामले में अवैध उगाही मामले में धमदाहा के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार शर्मा को निलंबित कर दिया गया है. राज्य सरकार के प्राथमिक शिक्षा निदेशक एम रामचंद्रुडु ने बीइओ श्री शर्मा को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई जारी रखने का निर्देश दिया […]

कदाचार मामले में धमदाहा बीइओ निलंबित पूर्णिया. नियोजित शिक्षकों के वेतन निर्धारण मामले में अवैध उगाही मामले में धमदाहा के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार शर्मा को निलंबित कर दिया गया है. राज्य सरकार के प्राथमिक शिक्षा निदेशक एम रामचंद्रुडु ने बीइओ श्री शर्मा को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई जारी रखने का निर्देश दिया है. बीइओ के विरुद्ध सरकारी सेवक नियमावली 1976 के प्रावधानों के विपरीत कार्य करने तथा कदाचार करने के कारण यह कार्रवाई की गयी है. गौरतलब है कि बीइओ श्री शर्मा पर प्रखंड साधन सेवी धनंजय देव के माध्यम से शिक्षकों के वेतन निर्धारण कार्य हेतु प्रत्येक शिक्षक से रिश्वत मांगने का आरोप लगा था. जिसकी जांच तत्कालीन स्थापना डीपीओ मिथिलेश प्रसाद द्वारा की गयी. डीपीओ द्वारा मामला सच पाये जाने की रिपोर्ट जिला शिक्षा पदाधिकारी मो मंसूर आलम से की गयी थी. जिसके बाद डीइओ के अनुशंसा पर विभाग द्वारा यह कार्रवाई की गयी है. प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा जारी निर्देश के तहत निलंबित बीइओ अजय कुमार शर्मा क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक सहरसा के कार्यालय में योगदान देंगे. उनके विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1) (ख) के तहत कार्रवाई की गयी है. निलंबन अवधि में बीइओ को नियमानुसार जीवन-यापन भत्ता का भुगतान किया जायेगा, जो सहरसा आरडीडीइ के स्थापना मद से दिया जायेगा. उन्होंने कहा है कि बीइओ के विरुद्ध प्रपत्र ‘क’ एवं विभागीय कार्रवाई का आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा.

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