देवघर: एडीजे तृतीय महेश कुमार वर्मा की अदालत द्वारा तत्कालीन जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी जवाहर कुमार का बेल पिटीशन फिर रिजेक्ट कर दिया गया. पूर्व में इनकी जमानत आवेदन खारिज हुई थी और हाइकोर्ट में पिटीशन दाखिल हुआ था, जहां पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जमानत नहीं दी थी. इधर, इस मामले का ट्रायल एडीजे तीन की अदालत में चल रहा है.
सेशन केस नंबर 425/13 में जवाहर कुमार एवं तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी अशोक प्रसाद को आरोपित बनाया गया है. दोनों आरोपितों को हाइकोर्ट ने राहत नहीं दी है और वर्ष 2013 से कारा में बंद हैं. दोनों के विरूद्ध नौकरी का झांसा देकर लंबे समय तक यौन शोषण का आरोप है. केस की अगली सुनवाई की तिथि पूर्व से 13 जनवरी निर्धारित है.
क्या है मामला : नगर थाना के रिफ्यूजी कॉलोनी की रहने वाली एक महिला ने महिला थाना में यौन शोषण का मामला दर्ज कराया है. पीड़िता के बयान पर कांड संख्या 150/13 दर्ज हुआ, जिसमें तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी अशोक प्रसाद व तत्कालीन जिला जनसंपर्क पदाधिकारी जवाहर कुमार को आरोपित बनाया गया है.