7.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

कोर्ट की शरण में गये किसान

मधेपुरा : मधेपुरा में विद्युत रेल इंजन कारखाना के भूमि अधिग्रहण को लेकर एक तरफ जिला प्रशासन भूस्वामियों को मुआवजा देने की तैयारी कर रही है. वहीं भूगतान का दर व प्रक्रिया का नियम विरूद्ध बताते हुए किसान कोर्ट के शरण में चले गये है. इस संबंध में अधिवक्ता निर्मल सिंह ने रविवार को प्रेस […]

मधेपुरा : मधेपुरा में विद्युत रेल इंजन कारखाना के भूमि अधिग्रहण को लेकर एक तरफ जिला प्रशासन भूस्वामियों को मुआवजा देने की तैयारी कर रही है. वहीं भूगतान का दर व प्रक्रिया का नियम विरूद्ध बताते हुए किसान कोर्ट के शरण में चले गये है.

इस संबंध में अधिवक्ता निर्मल सिंह ने रविवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रेलवे के अधिकारियों दर पर निर्धारित मुआवजे के शीघ्र भुगतान को लेकर रेलवे के अधिकारियों से आग्रह करते हुए कहा है के भूअधिग्रहण प्रक्रिया के निम्न तत्थयों के आलोक में विधि सम्मत नहीं है और जिस गजट को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी है.

उसमें न्यायादेश आने तक देखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि न्यायादेश अगर प्रतिकुल आदेश आता है तो मुआवजे की रकम और रेल इंजन कारखाने के भविष्य का क्या होगा. उन्होंने कहा कि संविधान की अनुच्छेद तीन सौ एक में संपत्ति की रक्षा करने का सभी नागरिकों को अधिकार प्राप्त है. सदर प्रखंड के चलका चौक पर ग्रिन फिल्ड रेल इंजन कारखाना में भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों को भूमि के मुआवजे के शीघ्र भुगतान को लेकर सुझाव दिया है.

जिसमें उन्होंने कहा है कि सर्व प्रथम रेल अधिनियम 2013 के आलोक में स्वत:समाप्त अधिग्रहण प्रक्रिया को विधि सम्मत करने के लिए भूस्वामियों के साथ एक एकरारनामा करते हुए रेल कारखाना की स्थापना हेतु कार्रवाई की जाये.
ज्ञात हो कि एक विदेशी कंपनी के द्वारा कारखाने का निर्माण किया जा रहा है. इसके लिए भारत सरकार 30 वर्षों के लिए उक्त भूमि को लीज पर देने जा रही है, उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की विधि अर्चन आती है तो संपूर्ण भारत देश की बदनामी होगी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें