चाईबासा : डॉक्टर व एएनएम को अवकाश की स्वीकृति पंचायत प्रतिनिधि करेंगे. सिविल सर्जन के अवकाश की स्वीकृति जिला परिषद के अध्यक्ष करेंगे. सिविल सर्जन के अवकाश संबंधी पंजी का संधारण जिला परिषद के कार्यपालक अभियंता की ओर से किया जायेगा. स्वास्थ्य विभाग के अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी व सदर अस्पताल के चिकित्सकाें के अवकाश की स्वीकृति सिविल सर्जन देंगे.
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर पदस्थापित प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी के अवकाश की स्वीकृति प्रखंड प्रमुख देंगे. सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सकों के अवकाश की स्वीकृति प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी देंगे. पंचायत स्तर पर पदस्थापित एएनएम के अवकाश की स्वीकृति संबंधित प्रखंड के मुखिया देंगे. मुखिया के मासिक प्रतिवेदन के आधार पर ही एएनएम को वेतन मिलेगा.
यह आदेश स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के विद्यासागर ने मुख्यमंत्री के आदेश से जारी किया है. सचिव द्वारा जारी पत्र के अनुसार आदेश को मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए भेजा गया है. उल्लेखनीय है कि इसके पहले भी इस आदेश को मंत्रिमंडल से पारित किया गया था. डॉक्टरों की ओर से हड़ताल पर जाने की बाद यह आदेश रद कर दिया गया था. लेकिन फिर से इस आदेश को जारी कर दिया गया है.