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नोटिस पहुंचाने में थाना का लिया जाएगा सहयोग

नोटिस पहुंचाने में थाना का लिया जाएगा सहयोग फ्लैग : पटना हाई कोर्ट के जमीन मामले के जल्द निबटारे के आदेश पर उठाया गया कदम -पुलिस महा निरीक्षक( प्रोविजन) ने कोर्ट के निर्देश को लेकर भेजा पत्र -डीसीएलआर व अन्य पदाधिकारी जमीन मामले की सुनवाई के लिए होंगे अधिकृत -कंज्यूमर फोरम की तर्ज पर जिला […]

नोटिस पहुंचाने में थाना का लिया जाएगा सहयोग फ्लैग : पटना हाई कोर्ट के जमीन मामले के जल्द निबटारे के आदेश पर उठाया गया कदम -पुलिस महा निरीक्षक( प्रोविजन) ने कोर्ट के निर्देश को लेकर भेजा पत्र -डीसीएलआर व अन्य पदाधिकारी जमीन मामले की सुनवाई के लिए होंगे अधिकृत -कंज्यूमर फोरम की तर्ज पर जिला स्तर पर विशेष फोरम का गठन हो वरीय संवाददाता, भागलपुरजमीन के कोर्ट केस में पक्षकार को बुलाने के लिए नोटिस देने में संबंधित थाना का सहयोग लिया जाएगा. आम तौर पर पक्षकार को डाक, ईमेल या फिर मोबाइल से संदेश भेज कर कोर्ट सम्मन की जानकारी दी जाती है. समय पर पक्षकार की उपस्थिति होने के लिए संभव हो तो नजदीक के कोर्ट के कर्मी का भी विपक्षी पार्टी को नोटिस देने में मदद लिया जा सकता है. पुलिस महा निरीक्षक( प्रोविजन) ने हाई कोर्ट के आदेश को लेकर पत्र भेजा है. पत्र में उन्होंने कहा कि उक्त निर्देश पर अमल करके लंबित जमीन विवाद के केस की सुनवाई व निबटारे में तेजी आयेगी. हाई कोर्ट का आदेश पटना हाई कोर्ट ने गया के चाणक्यपुरी कॉलोनी के धीरेंद्र कुमार की सिविल रिट केस की सुनवाई की. याचिकाकर्ता ने कोर्ट से गुहार लगायी थी कि जमीन विवाद के निबटारे के लिए कोर्ट दिशा निर्देश जारी करें. विवाद के जल्द निर्णय नहीं होने की स्थिति में विधि व्यवस्था पर भी असर पड़ता है. कई बार आपराधिक वारदात बढ़ जाते हैं. कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि याचिकाकर्ता के सुझाव पर कोर्ट कोई आदेश नहीं दे सकता है, हालांकि सरकार सुझाव पर अमल करने के बारे में सोच सकती है. विभागीय पत्र में दिया दिशा निर्देश- डीसीएलआर में अगर कोई केस लंबे समय से लंबित हो तो एक्ट- 2009 के सेक्शन-2(ए) के अंतर्गत अनुमंडल के अन्य पदाधिकारी को केस की सुनवाई व आदेश के लिए अधिकृत किया जा सकता है. – कंज्यूमर फोरम की तरह विशेष फोरम का गठन किया जा सकता है, जहां डिविजनल कमीश्नर के बदले अपील संभव हो सके. इस विशेष फोरम को सभी तरह की सुविधा प्रदान किया जा सके.

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