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बड़गावां में बनेगा तकनीकी विवि

रांची : सरकार ने नामकुम स्थित बड़गावां में तकनीकी विश्वविद्यालय बनाने को मंजूरी दे दी़ इसकी लागत 80.98 करोड़ रुपये आंकी गयी है. इसका निर्माण इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड से कराया जायेगा़ मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया़ इसका उद्देश्य राज्य में इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक संस्थाओं को बढ़ावा देना है. […]

रांची : सरकार ने नामकुम स्थित बड़गावां में तकनीकी विश्वविद्यालय बनाने को मंजूरी दे दी़ इसकी लागत 80.98 करोड़ रुपये आंकी गयी है. इसका निर्माण इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड से कराया जायेगा़ मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया़ इसका उद्देश्य राज्य में इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक संस्थाओं को बढ़ावा देना है. तकनीकी विवि इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्नीक की परीक्षाएं आयोजित करेगा. डिग्रियां देगा. इससे संबद्धता प्राप्त कॉलेजों व संस्थाओं का निरीक्षण करेगा़ कार्यक्षेत्र पूरा राज्य होगा.
इसमें कुलाधिपति, कुलपति, कुल सचिव, वित्त पदाधिकारी, निदेशक, पाठ्यक्रम, विकास व परीक्षा नियंत्रक होंगे. विवि स्वपोषित होगा, लेकिन राज्य सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार उसे अनुदान दिया जा सकेगा.
कोडरमा और हजारीबाग में विस्थापितों को दी जायेंगी सुविधाएं : कैबिनेट ने कोडरमा और हजारीबाग जिले में एक हजार मेगावाट थर्मल पॉवर प्लांट के निर्माण में प्रभावित होनेवाले परिवारों को पुनर्स्थापना व पुनर्वास योजना को मंजूरी दे दी़ उन्हें झारखंड पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति 2008 में निहित प्रावधानों के तहत सुविधाएं दी जायेंगी. प्रभावितों के पुनर्वास के लिए डीवीसी ने पुनर्स्थापना व पुनर्वास योजना समर्पित की है. इसके तहत प्रभावित परिवारों का संयुक्त सर्वेक्षण जिला प्रशासन और डीवीसी करेगा़ इस परियोजना से हजारीबाग का एक और कोडरमा के 33 मौजे प्रभावित होंगे. कोडरमा की 949.09 और हजारीबाग की 0.97 एकड़ रैयती भूमि के अधिग्रहण की जरूरत पड़ेगी. अर्जित भूमि यदि एक एकड़ से कम हो, तो एन्यूटी 12000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से 30 वर्ष तक देय होगा. हर दो वर्ष पर इसमें 500 रुपये की वृद्धि होगी. विस्थापित सदस्य को एन्यूटी का भुगतान वार्षिक, अर्द्धवार्षिक, त्रैमासिक या मासिक के हिसाब से डीवीसी द्वारा किया जायेगा. भुगतान के लिए एनइएफटी या आरटीजीएस का सहारा लिया जायेगा. लाभुक सदस्य को हर साल सजीवता प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी. एन्यूटी की अवधि में लाभुक की मृत्यु हो जाने पर नॉमिनी को भुगतान किया जायेगा. लाभुक की मृत्यु के लिए डेथ बेनीफिट देय नहीं होगा.
सेवा गारंटी अधिनियम में संशोधन
कैबिनेट ने सेवा गारंटी अधिनियम 2011 को संशोधित किया है़ इसमें कुल 151 तरह की सेवाओं को शामिल किया है. साथ ही इसके लिये निर्धारित समय सीमा प्रथम अपीलीय पदाधिकारी, वित्तीय अपीलीय पदाधिकारी और अपील के निष्पादन का समय भी निर्धारित कर दिया. कैबिनेट ने पीपीपी मोड पर एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित करने के लिए एक रुपये या निशुल्क जमीन देने का फैसला किया है. एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से सालाना 800 लोगों को प्रशिक्षित किया जायेगा. इससे वह स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण दे सकेंगे.
कैबिनेट के अन्य फैसले
सूढ़ी जाति को बीसी-वन में शामिल करने का फैसला
– नया नगर-परसा सड़क के लिए 53.46 करोड़
– पंचकठिया-तलबरिया सड़क के लिए 34.87 करोड़
– सिसई-घाघरा-कुरमी पथ के लिए 91.85 करोड़
– विद्यासागर-नारायणपुर-करमदाहा सड़क के लिए 31.65 करोड़
– पांचाडुमर-परती यूपी सीमा सड़क के लिए 49.98 करोड़
– डीवीसी कोडरमा थर्मल पॉवर प्लांट के लिए 23.23 करोड़ की लागत पर 113 एकड़ जमीन 30 साल की लीज पर देने का फैसला
– टंडवा और पत्थलगढ़ा में 3.26 एकड़ जमीन रेलवे लाइन के लिए देने की स्वीकृति
– हाइकाेर्ट के लिए 150 डिपोजिशन राइटर के स्थायी पद स्वीकृत
– नियोजन एवं सेवा नियमावली में संशोधन
– वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर पिछड़ा वर्ग अनुदान कोष के 85 करोड़ रुपये खर्च की स्वीकृति
– वित्तीय वर्ष 2015-16 के द्वितीय अनुपूरक की घटनोत्तर स्वीकृति
– एफआरबीएम एक्ट में संशोधन की स्वीकृति
– दहारबटी जलाशय योजना के लिये 47.96 करोड़ रुपये स्वीकृत
महिलाओं और बालिकाओं के लिए तेजस्वी योजना
कैबिनेट ने बालिकाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से तेजस्वी योजना की शुरूआत की. इस योजना की लागत 540 करोड़ रुपये आंकी गयी है. योजना का 70 प्रतिशत हिस्सा यानी 378 करोड़ रुपये वर्ल्ड बैंक द्वारा भारत सरकार के माध्यम से राज्य सरकार को मिलेगा. शेष 30 फीसदी (162 करोड़ रुपये) राज्य सरकार अपने कोष से खर्च करेगी. योजना के तहत 11 से 24 वर्ष की युवतियों व महिलाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जायेगा. योजना राज्य के 17 जिलों में चलायी जायेगी.

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