मगध विवि के 12 प्राचार्यों को हाई कोर्ट में राहत नहीं,कहा, नयी बहाली पर रोक रहेगी और काम करते रहेंगे अस्थायी प्राचार्य विधि संवाददाता,पटनापटना उच्च न्यायालय ने मगध विवि के हटाये गये 12 प्राचार्यों को राहत नहीं दी. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायाधीश ज्योति शरण की खंडपीठ ने हटाये गये प्राचार्यों की जगह नयी बहाली करने पर फिलहाल रोक लगा दी है. कोर्ट ने उनकी जगह काम कर रहे असस्थयाी प्राचार्यों को काम करने देने काे कहा है. मंगलवार को हटाये गये प्राचार्यों की ओर से दायर अपील याचिका पर सुनवाई आरंभ् हुई. खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पूर्व प्राचार्यों को कोई राहत देने से मना कर दिया. अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को निर्धारित की गयी है. गौरतलब है कि हाई कोर्ट की एकल पीठ ने 12 प्राचार्यों की नियुक्ति काे अवैध करार दिया है. उनकी जगह मगध विवि ने तत्काल अस्थायी प्राचार्यों को कार्यभार दिया गया है. विधायक मेवालाल चौधरी के खिलाफ चुनाव याचिका दायर विधि संवाददाता, पटनापटना उच्च न्यायालय में जदयू विधायक मेवालाल चौधरी के खिलाफ चुनाव याचिका दायर की गयी है. तारापुर विधानसभा क्षेत्र के शिवसेना प्रत्याशी गोपाल कृष्ण वर्मा ने कोर्ट से कहा है कि मेवालाल चौधरी ने चुनाव शपथ पत्र में अपनी आमदनी छिपायी है. उन्होंने याचिका मेंकहा कि मेवालाल चौधरी ने अपनी और पत्नी की संपत्ति को अलग-अलग नहीं दिखाया गया है. इसके अलावा कई सूचना छिपाने की भी चर्चा की गयी है. इस चुनाव में मेवालाल चौधरी ने पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी को हराया है. इस संबंध में सुनवाई जनवरी महीने में होगी.पटना उच्च न्यायालय में अवकाश, तीन जनवरी को होगी कार्यवाहीविधि संवाददाता, पटनापटना उच्च न्यायालय में क्रिसमस का अवकाश घोषित हो गया. अब न्यायालय में अदालती कामकाज चार जनवरी से आरंभ को होगा.
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मगध विवि के 12 प्राचार्यों को हाई कोर्ट में राहत नहीं,
मगध विवि के 12 प्राचार्यों को हाई कोर्ट में राहत नहीं,कहा, नयी बहाली पर रोक रहेगी और काम करते रहेंगे अस्थायी प्राचार्य विधि संवाददाता,पटनापटना उच्च न्यायालय ने मगध विवि के हटाये गये 12 प्राचार्यों को राहत नहीं दी. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायाधीश ज्योति शरण की खंडपीठ ने हटाये गये प्राचार्यों की […]
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