पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास एक अन्य मामले में हत्या का प्रयास करने के आरोपी को पांच वर्ष की सजालातेहार. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार वैश्य की अदालत में विचाराधीन सत्रवाद 216/12 में हत्या के आरोपी विलू गंझू पर आरोप साबित होने पर उसे आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा मुकरर्र की गयी है. बिलू उरांव 10.08.2012 को बालूमाथ स्थित अपने खेत में काम कर रहा था. उसकी पत्नी तरवा देवी खाना लाने में देर कर दी. इस कारण पत्नी के खेत पर पहुंचते ही वह आग बबूला हो गया तथा गाली-गलौज करते हुए तब तक पीटा जब तक वह मर नहीं गयी. मृतका के भाई ने बालूमाथ थाना में मामला दर्ज कराया था. एक अन्य मामला सत्रवाद 143 में श्री वैश्य की अदालत ने हत्या के प्रयास के आरोपी भोला अंसारी एवं रेजामत अंसारी को सजा सुनायी है. उक्त वाद के वादी रसीद अंसारी ने चंदवा थाना में मामला दर्ज कराया था. मामले में दोनों आरोपियों को भादवि की धारा 307 के तहत पांच वर्षों का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये जर्माना, भादवि की धारा 323 के तहत एक वर्ष एवं धारा 341 के तहत एक माह की सजा सुनायी गयी है. अदालत द्वारा सभी सजा साथ-साथ चलाने का आदेश पारित किया गया है.
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पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास
पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास एक अन्य मामले में हत्या का प्रयास करने के आरोपी को पांच वर्ष की सजालातेहार. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार वैश्य की अदालत में विचाराधीन सत्रवाद 216/12 में हत्या के आरोपी विलू गंझू पर आरोप साबित होने पर उसे आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपये जुर्माना की […]
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