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चार सजायाफ्ता उम्र कैद की सजा से बरी

रांची : उम्र कैद के सजायाफ्ता चार लोगों को झारखंड हाइकोर्ट से राहत मिल गयी है. अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद हत्या के आरोपी अनिल मंडल, बासुकी मंडल, महेंद्र मंडल और रितू मंडल को बरी करने का आदेश दिया है. इन्हें देवघर एसकेपी विद्यालय के संचालक विकोधर सिंह की हत्या के आरोप में […]

रांची : उम्र कैद के सजायाफ्ता चार लोगों को झारखंड हाइकोर्ट से राहत मिल गयी है. अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद हत्या के आरोपी अनिल मंडल, बासुकी मंडल, महेंद्र मंडल और रितू मंडल को बरी करने का आदेश दिया है. इन्हें देवघर एसकेपी विद्यालय के संचालक विकोधर सिंह की हत्या के आरोप में निचली अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनायी थी. निचली अदालत के फैसले को आरोपियों ने हाइकोर्ट में चुनौती दी थी.
जस्टिस आरआर प्रसाद व जस्टिस पी पटनायक की खंडपीठ ने पांच दिनों तक चली सुनवाई के बाद साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपियों को बरी करने का निर्देश दिया. साथ ही सूचक की ओर से दायर रिविजन पीटिशन को भी खारिज कर दिया. सूचक ने निचली अदालत की ओर से 19 आरोपियों को रिहा करने के आदेश को चुनौती दी थी. साथ ही इन्हें भी उम्र कैद की सजा देने का आग्रह किया था.
भृगुधर सिंह की हत्या 23 फरवरी 2003 को हुई थी. निचली अदालत में 23 आरोपियों के खिलाफ ट्रायल चला था. वर्ष 2011 में निचली अदालत ने इसमें से 19 आरोपियों को रिहा करते हुए चार आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनायी थी. अपीलकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता बीएम त्रिपाठी, एके कश्यप और संजीव ठाकुर ने पक्ष रखा.

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