आरा : तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरसी द्विवेदी ने एक हत्या के मामले में आरोपित दानी यादव व टुनटुन यादव को सश्रम उम्रकैद व 30-30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. उन्होंने मृतक के परिजन को 25-25 हजार रुपये देने का भी आदेश दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक उदय नारायण प्रसाद ने बहस किया था.
उन्होंने बताया कि बिहिया थाना क्षेत्र निवासी राशिद अंसारी को धारदार हथियार से मार कर नौ नवंबर को हत्या कर दिया गया था. घटना को लेकर उसी क्षेत्र के दानी यादव व उसके भाई समेत पांच लोग के खिलाफ थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. जिसमें कहा गया था कि ट्रांसफॉर्मर के बिजली बनाने को लेकर हनुमत चौबे व उमेश यादव के बीच झगड़ा हुआ था.
थाना में मुकदमा करने के लिए हनुमत चौबे के साथ राशिद अंसारी गया था. दानी यादव ने अपने भाई को भेज कर राशिद को घर बुलाया. सुबह में राशिद का शव मिला था. सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या करने का दोषी पाते हुए आरोपित दानी यादव व टुनटुन यादव को उक्त सजा सुनायी.