17.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

नहीं प्रस्तुत हुआ गवाह, कोर्ट सख्त

छपरा (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजय कुमार आनंद के न्यायालय में चल रहे गंडामन मामले की सत्रवाद संख्या 811/13 में अभियोजन द्वारा साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं किया जा सका. साक्ष्य के प्रस्तुत नहीं किये जाने पर कोर्ट ने सख्त नाराजगी जतायी और पुलिस के वरीय पदाधिकारियों को पत्र प्रेषित करने का […]

छपरा (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजय कुमार आनंद के न्यायालय में चल रहे गंडामन मामले की सत्रवाद संख्या 811/13 में अभियोजन द्वारा साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं किया जा सका. साक्ष्य के प्रस्तुत नहीं किये जाने पर कोर्ट ने सख्त नाराजगी जतायी और पुलिस के वरीय पदाधिकारियों को पत्र प्रेषित करने का आदेश अपने कार्यालय को दिया.

वहीं, लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह व सहायक समीर कुमार मिश्रा ने एक आवेदन देते हुए कहा कि अभियोजक द्वारा स्वयं एसपी से मिल गवाह को प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया. फिर भी गवाह प्रस्तुत नहीं हुए, जो दुर्भाग्यपूर्ण है.

वहीं लोक अभियोजक ने सिधवलिया शूगर मिल के सहायक पदाधिकारी प्रदीप तिवारी, जिन्होंने जहरीला पदार्थ मोनोक्रोटोफॉस, जिसे गन्ना किसानों को उपलब्ध कराया गया था तथा उक्त रजिस्टर को कोर्ट में उपलब्ध कराया गया था को सोमवार को कोर्ट के समक्ष दाखिल किया. साथ ही उसे प्रदर्श करने का अनुरोध भी किया.

इस पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता भोला प्रसाद तथा सहायक नरेश प्रसाद राय ने विरोध जताते हुए कहा कि उनके द्वारा इसके विरोध में कोर्ट के समक्ष प्रति उत्तर दाखिल किया जायेगा, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया. उधर, इस मामले में आरोपित मीना देवी और अर्जुन की पेशी हुई, जिन्हें न्यायालय ने पेशी के उपरांत दोनों को अगली तिथि नौ दिसंबर को पुन: प्रस्तुत होने का आदेश देते हुए मंडल कारा भेज दिया.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें