मधेपुरा : एडीजे तृतीय रमण कुमार की अदालत ने शनिवार को अधिवक्ता रामेश्वर मेहता हत्याकांड के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी राजेश यादव को भादवि की धारा 302/34 एवं 27 आर्मस एक्ट में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं न्यायाधीश ने अपराधी पर दस हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा भी सुनाई है.
न्यायालय ने कहा कि आर्थिक दंड जमा नहीं करने पर अपराधी को छह माह अतिरिक्त सजा भुगतना होगा. ज्ञात हो कि मुरलीगंज थाना क्षेत्र के वृदावन गांव निवासी अधिवक्ता रामेश्वर मेहता 21 अक्तूबर 2013 को मधेपुरा न्यायालय से अपने घर जा रहे थे. इस दौरान उनके मोटर साइकिल पर ग्रामीण चंदो यादव भी बैठा था.
मुरलीगंज थाना क्षेत्र के ही दीना पट्टी और बलुआहा टोला के बीच पहले से घात लगाये दो बाइक पर सवार चार अपराधियों ने अधिवक्ता की बाइक को रोक कर दो गोली मार दी. अधिवक्ता की मौत घटना स्थल पर ही हो गयी थी. इस दौरान बाइक पर सवार चंदो यादव बेहोश होकर गिर गया था.
घटना के बाद मृतक अधिवक्ता की पत्नी अनिता देवी के बयान पर दो अभियुक्तों को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज करवायी गयी थी. घटना के कुछ माह बाद तत्कालीन थानाध्यक्ष मुकेश कुमार मुकेश ने बिंदा गांव की ही निवासी मुख्य अभियुक्त राजेश यादव को गिरफ्तार किया था. इस मामले में सभी गवाहों की गवाही सुनने के बाद न्यायालय ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया.