जेल आइजी की नियुक्ति को हाइकोर्ट में चुनौती..संवाददाता, जमशेदपुर : जेल आइजी पद पर आइपीएस सुमन गुप्ता की नियुक्ति को झारखंड हाइकोर्ट में चुनौती दी गयी है. घाटशिला उपकारा के सहायक कारापाल रंजीत सिंह ने चुनौती दी है. जिसमें कहा है कि जेल मैनुअल नियम की धारा (20) के तहत कारा महानिरीक्षक का पद आइएएस कैडर का है, जबकि सुमन गुप्ता आइपीएस हैं. यह जेल मैनुअल बिहार, झारखंड की धारा (20) के अनुसार गलत है. बिहार से अलग होने के बाद से झारखंड में जेल आइजी आइएएस को ही बनाया जाता था. इस वर्ष सरकार ने आइपीएस अधिकारी सुमन गुप्ता को जेल आइजी बनाया है.———————————जेल आइजी का पत्र स्वीकार करने अौर आदेश मानने से किया इनकारज्ञात हो कि रंजीत सिंह ने जेल आइजी सुमन गुप्ता के नाम से हस्तारक्षित कोई भी पत्र को स्वीकार करने अौर आदेश मानने से इनकार कर दिया है. इसकी सूचना उन्होंने घाटशिला के अनुमंडल पदाधिकारी सह उपकारा घाटशिला के अधीक्षक को पत्र भेज कर दी है. उन्होंने भविष्य में कोई भी पत्र तामिल कराने का दवाब नहीं दिये जाने की बात कहते हुए कहा है कि उनका स्थानांतरण डालटनगंज किया गया है. वहां पर पत्र भेजा जाये.सहायक जेलर की चेतावनीसुमन गुप्ता को लिखे पत्र में श्री सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश आने तक वह उनका कोई भी पत्र या आदेश मानने से इनकार करते हैं. उन्होंने उन पर या परिवार पर अनावश्यक दबाव बनाने पर व्यवहार न्यायालय जहानाबाद में फौजदारी मुकदमा दायर करने की चेतावनी दी है. श्री सिंह के अनुसार वह ह्दय रोग का इलाज करा रहे हैं अौर जल्द ही इलाज कराने एम्स, दिल्ली जाने वाले हैं.
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जेल आइजी की नियुक्ति को हाइकोर्ट में चुनौती..
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