नि:शक्ता दिवस पर विधिक जागरुकता शिविर लोहरदगा. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार प्रवास कुमार सिंह के निर्देशन में नि:शक्तता दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन सदर अस्पताल में किया गया. मौके पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गुलाम हैदर ने कहा कि नि:शक्तों की रक्षा के लिए सरकार ने एक विशेष अधिनियम बनाया है. इस अधिनियम में नि:शक्त का तात्पर्य कमजोर दृष्टि, कम सुनाई पड़ना, मानसिक रूप से कमजोर एवं मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति आते हैं. वैसे व्यक्तियों को इसका लाभ मिलता है जो इस बीमारी से 40 प्रतिशत पीड़ित हैं, जिन्हे चिकित्सीय प्रमाण पत्र मिला है. कहा कि नि:शक्तों को सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में विशेष आरक्षण दिया गया है. ऐसे व्यक्ति को सरकार की तरफ से प्रोत्साहन भत्ता भी मिलने का प्रावधान है. निशक्तों को समान अवसर और सहयोगात्मक परिवेश मिले इस दिशा में कई सार्थक प्रयास किये गये हैं. मौके पर सीएस विरोनेन तिर्की, युगल किशोर प्रसाद, डॉ बीके पांडेय, सुदामा, एसएन चौधरी, चंद्रशेखर चौधरी, मो शहनवाज आदि मौजूद थे.
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नि:शक्ता दिवस पर विधिक जागरुकता शिविर
नि:शक्ता दिवस पर विधिक जागरुकता शिविर लोहरदगा. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार प्रवास कुमार सिंह के निर्देशन में नि:शक्तता दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन सदर अस्पताल में किया गया. मौके पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गुलाम हैदर ने कहा कि नि:शक्तों की रक्षा के लिए सरकार ने एक […]
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