छपरा (कोर्ट) : पशु द्वारा खेत चरने को लेकर एक व्यक्ति को गंभीर रूप से जख्मी कर देने व जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गयी थी, के मामले में कोर्ट ने दो आरोपितों को दोषी करार दिया है. मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम ओम प्रकाश पांडेय ने दरियापुर थाना कांड संख्या 163/13 के सत्र वाद संख्या 275/14 में सुनवाई करते हुए जिन आरोपितों को दोषी करार दिया है,
उनमें दरियापुर थाना क्षेत्र के सरनारायण निवासी रंजीत साह और राम लाल साह शामिल हैं. दोषी करार दिये जाने के उपरांत दोनों को न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेज दिया गया. ज्ञात हो कि वर्ष 2013 के नौ सितंबर को अभियुक्तों द्वारा अपने ही गांव के कपिलदेव साह को महज इसलिए धारदार हथियार से जख्मी कर दिया गया था
कि उसकी गाय ने अभियुक्तों के खेत में घुस फसल चर ली थी. जख्मी को उपचार के लिए पीएमसीएच ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गयी थी. इस मामले में मृतक के पुत्र राधे कृष्ण साह ने दरियापुर थाना में उपरोक्त के अलावा एक महिला समेत पांच को नामजद अभियुक्त बनाया था. न्यायाधीश नौ दिसंबर को निर्णय सुनायेंगे.