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नवरुणा अपहरण कांड में फिर नहीं पहुंची सीबीआइ

नवरुणा अपहरण कांड में फिर नहीं पहुंची सीबीआइ -नवरुणा की मां ने जांच में तेजी लाने की लगाई गुहार -सीबीआइ द्वारा जांच प्रतिवेदन कोर्ट में न सौंपने पर आपत्ति संवाददाता, मुजफ्फरपुर बहुचर्चित नवरुणा अपहरण कांड में शुक्रवार को सीबीआइ के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी समरेंद्र गांधी के न्यायालय में सुनवाई की तिथि निर्धारित थी, लेकिन एक […]

नवरुणा अपहरण कांड में फिर नहीं पहुंची सीबीआइ -नवरुणा की मां ने जांच में तेजी लाने की लगाई गुहार -सीबीआइ द्वारा जांच प्रतिवेदन कोर्ट में न सौंपने पर आपत्ति संवाददाता, मुजफ्फरपुर बहुचर्चित नवरुणा अपहरण कांड में शुक्रवार को सीबीआइ के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी समरेंद्र गांधी के न्यायालय में सुनवाई की तिथि निर्धारित थी, लेकिन एक बार फिर सीबीआइ की ओर से जांचकर्ता व अधिकारी नहीं उपस्थित हुए. न्यायालय ने सीबीआइ के विशेष लोक अभियोजक बीके यादव से कहा कि जांच टीम को कम्युनिकेट कीजिए कि जांच में विलंब हो रहा है. नवरुणा की मां मैत्री चक्रवर्ती अपने अधिवक्ता रंजना सिंह के साथ न्यायालय पहुंची थी. मैत्री ने न्यायालय से कहा कि मेरी बेटी का अपहरण हुए दो साल हो गया, लेकिन अब तक सीबीआइ ने जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी. मुझे अब तक न्याय नहीं मिला. मेरे पति बीमार है. वे मर जाएंगे. सीबीआइ अगर जांच पूरी कर ली है तो रिपोर्ट क्यों नहीं पेश करती. वह किसके दबाव में काम कर रही है. आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं. कह रहे हैं कि यहां मेरी सरकार है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा. मैत्री चक्रवर्ती की ओर से प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए अधिवक्ता रंजना सिंह ने पांच बिंदु पर सीबीआइ से रिपोर्ट मांगने का आग्रह किया. वहीं मैत्री ने न्यायालय से कहा कि मेरे मामले की सुनवाई के लिए लंबी तिथि निर्धारित की जाती है. कम दिनों की तिथि दी जाय. इस पर न्यायालय ने पेशकार को लंबी तिथि देने से मना किया. इस मामले में सीबीआइ के तत्कालीन विशेष न्यायिक दंडाधिकारी जावेद आलम की फटकार के बाद सीबीआइ ने प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा की थी. प्रोग्रेस रिपोर्ट पर असंतुष्ट होकर न्यायालय ने अंतिम रिपोर्ट सौंपने का समय सीमा भी पूछा था.

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