शिक्षक की हत्या में एक 10 व तीन को सात साल कैद षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला लाठी व पिस्तौल से लैस आरोपितों ने दिया था घटना को अंजाम वरीय संवाददाता, भागलपुरषष्टम अपर सत्र न्यायाधीश राकेश मालवीय ने कहलगांव में शिक्षक संतोष कुमार शंकर की हत्या के मामले में शुक्रवार को एक आरोपित ध्रुवेंद्र यादव को 10 वर्ष व तीन अन्य आरोपित सीताराम यादव, दिगंबर यादव व नीलांबर यादव को सात-सात वर्ष कैद की सजा सुनायी. मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक दीप कुमार व बचाव पक्ष से छपोलिका ने बहस में भाग लिया. यह था मामला 28 अगस्त 2007 को कहलगांव के रानी दियारा निवासी संतोष कुमार शंकर (45 वर्ष) सुबह साढ़े नौ बजे अपने घर से साइकिल पर सवार होकर स्कूल जा रहे थे. रानी दियारा में नदी के पार स्कूल जाने के दौरान सीताराम यादव, ध्रुवेंद्र यादव, दिगंबर यादव, नीलांबर यादव उर्फ ककु यादव व शनि कुमार ने उसे घेर लिया. इसके बाद वह संतोष कुमार शंकर से कहासुनी हुई औरलाठी व पिस्तौल से लैस आरोपितों ने उस पर हमला कर दिया. सभी ने संतोष कुमार शंकर को पीट-पीट कर अधमरा कर दिया. शोर सुनकर भाई उपेंद्र प्रसाद यादव, महेश यादव, विनोद यादव व नकुल यादव आ गये. इसके बाद सभी पांचों आरोपित वहां से गाली गलौज करते हुए फरार हो गये. मौके पर गंभीर रूप से घायल संतोष कुमार शंकर को गंभीर हालत में कहलगांव पीएचसी लाया गया, जहां उसे जेएलएनएमसीएच रेफर कर दिया गया. जेएलएनएमसीएच से घायल को उसके परिजन पटना के पीएमसीएच ले गये. वहां रात एक बजे उसकी इलाज के दौरान मौत हो गयी. कहलगांव थाना ने उपेंद्र प्रसाद यादव की शिकायत पर ध्रुवेंद्र यादव, सीताराम यादव, दिगंबर यादव, नीलांबर यादव उर्फ ककु यादव व शनि कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया. बाद में शनि कुमार पर जूवेनाइल एक्ट के तहत अलग सुनवाई होने लगी. घटना को लेकर बताया गया कि सभी आरोपित व मृतक के बीच जमीन विवाद था और सभी एक ही परिवार के निकट संबंधी थे.
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शक्षिक की हत्या में एक 10 व तीन को सात साल कैद
शिक्षक की हत्या में एक 10 व तीन को सात साल कैद षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला लाठी व पिस्तौल से लैस आरोपितों ने दिया था घटना को अंजाम वरीय संवाददाता, भागलपुरषष्टम अपर सत्र न्यायाधीश राकेश मालवीय ने कहलगांव में शिक्षक संतोष कुमार शंकर की हत्या के मामले में शुक्रवार को एक आरोपित […]
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