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डेवलपमेंट एग्रीमेंट करना हुआ सस्ता

डेवलपमेंट एग्रीमेंट करना हुआ सस्ता राज्य सरकार ने नियमों में किया संशोधन (फ्लैग)-जमीन के बाजार मूल्य की देनी होगी 2.5 फीसदी राशिवरीय संवाददाता, जमशेदपुर राज्य में डेवलपमेंट एग्रीमेंट करना अब सस्ता होगा. राज्य सरकार ने पुराने नियमों में संशोधन कर दिया है. इसको लेकर रजिस्ट्री विभाग के सचिव कमल किशोर सोन ने एक निर्देश जारी […]

डेवलपमेंट एग्रीमेंट करना हुआ सस्ता राज्य सरकार ने नियमों में किया संशोधन (फ्लैग)-जमीन के बाजार मूल्य की देनी होगी 2.5 फीसदी राशिवरीय संवाददाता, जमशेदपुर राज्य में डेवलपमेंट एग्रीमेंट करना अब सस्ता होगा. राज्य सरकार ने पुराने नियमों में संशोधन कर दिया है. इसको लेकर रजिस्ट्री विभाग के सचिव कमल किशोर सोन ने एक निर्देश जारी किया है, जिसके तहत निबंधन अधिनियम 1908 की धारा 78 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह बदलाव किया गया है. इसके तहत किसी भी बिल्डर, निर्माणकर्ता या डेवलपर को किसी भी अचल संपत्ति पर निर्माण, विकास कार्य या निवर्तन के अधिकार प्रदान करने के लिए डेवलपमेंट एग्रीमेंट में जो जमीन का बाजार मूल्य है, उस पर 2.5 फीसदी राशि देनी होगी. पूर्व में 16 अक्तूबर 2014 को एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि बिल्डरों को अगर किसी तरह की बिल्डिंग बनानी है तो पूरे प्रोजेक्ट की कीमत का 2.5 फीसदी देना पड़ता. इसको लेकर कई लोग सिर्फ पावर ऑफ एटॉर्नी करने के बाद ही काम शुरू कर देते थे. इससे राज्य सरकार को नुकसान होता था. इसको देखते हुए यह बदलाव किया गया है ताकि किसी भी बिल्डर को डेवलपमेंट एग्रीमेंट करने में दिक्कत न और एक वैलिड डॉक्यूमेंट पर सारे कामकाज हो सकेंगे. इससे बिल्डर, जमीन मालिक से लेकर सरकार को भी सुविधा होगी.

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