12 सिलिकाेसिस मृतकों के आश्रितों को मुआवजा संवाददाता, जमशेदपुर सिलिकाेसिस बीमारी से मृत 12 लोगों के आश्रितों को गुरुवार को घाटशिला अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ ने मुआवजा प्रदान किया. मुअावजा की राशि लेने 15 मृतकों के आश्रित पहुंचे थे, लेकिन कागजी प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने से तीन आश्रितों को मुआवजा राशि नहीं दी गयी. मंगलवार को एक मृतक के आश्रित को मुआवजा दिया गया था. मुआवजा राशि वितरण पर उठे सवाल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जिले में 24 मृतकों के परिजनों को 4 लाख की दर से मुआवजा भुगतान करने का आदेश दिया है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मृतक के परिजनों को दो लाख फिक्स डिपोजिट और दो लाख का चेक देने का निर्देश दिया था,लेकिन मृतक के परिजनों को मुआवजा का चार लाख का चेक दिया जा रहा है. सुमित कर ने मामले को आयोग तक पहुंचायासिलिकाेसिस से मृत लोगों के आश्रितों को मुआवजा दिलाने में ओसाज के सुमित कर की भूमिका रही. उन्होंने इस मामले को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंचाया. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को अाश्रितों को मुआवजा देने का आदेश दिया. साल 2003 से सुमित कर सिलिकोसिस पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए अभियान चला रहे है. शरत सिंह के साथ उन्होंने नवंबर 2003 में ओसाज संस्था की स्थापना की. जिन्हें मुआवजा मिला मृतक —- लाभुक सोना कर्मकार- ललिता कर्मकार करणी हासंदा – लगेन हासंदा दशरथ गोप – जयंती गोप मोहलता गिरि – सुजीत गिरि सुखराम गोप – मुनिका गोप कार्तिक टुटिया – सुशांति टुटिया मंगल किस्कू – गुरुवारी किस्को यूढ़ीराम हासंदा- अनिल हांसदा ठाकुर हेंब्रम – क्यलू हेंब्रम परन मुर्मू – सोमाय मुर्मू सुजीत सोरेन – सोनामुनी सोरेन षष्ठी दास – रामपदो दास
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12 सिलिकोसिस मृतकों के आश्रितों को मुआवजा
12 सिलिकाेसिस मृतकों के आश्रितों को मुआवजा संवाददाता, जमशेदपुर सिलिकाेसिस बीमारी से मृत 12 लोगों के आश्रितों को गुरुवार को घाटशिला अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ ने मुआवजा प्रदान किया. मुअावजा की राशि लेने 15 मृतकों के आश्रित पहुंचे थे, लेकिन कागजी प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने से तीन आश्रितों को मुआवजा राशि नहीं दी गयी. मंगलवार […]
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