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आज से रेलवे टिकट रिफंड कराना हुआ महंगा

रेलवे टिकट रिफंड के नये नियम आज से लागू हो गए हैं. गुरुवार यानी आज से यात्रियों को 48 घंटे पहले तक ही टिकट रद्द कराने पर सामान्य शुल्क के साथ टिकट रिफंड होगा. गाड़ी खुलने के पहले छह से 48 घंटे के अंदर टिकट रद्द कराने पर किराये की 25 फीसदी राशि काट ली […]

रेलवे टिकट रिफंड के नये नियम आज से लागू हो गए हैं. गुरुवार यानी आज से यात्रियों को 48 घंटे पहले तक ही टिकट रद्द कराने पर सामान्य शुल्क के साथ टिकट रिफंड होगा. गाड़ी खुलने के पहले छह से 48 घंटे के अंदर टिकट रद्द कराने पर किराये की 25 फीसदी राशि काट ली जायेगी. इसी तरह गाड़ी खुलने के दो से लेकर छह घंटे पहले तक टिकट रद्द कराने पर 50 फीसदी किराया ही वापस होगा. गाड़ी खुल जाने के बाद न तो टिकट रिफंड होगा और न ही किराया वापस हो सकेगा.

पहले 24 घंटे पहले तक रिफंड की थी सुविधा

यात्रियों को पहले 24 घंटे पहले तक टिकट रिफंड करने की सुविधा थी, जिसे बढ़ा कर अब 48 घंटे कर दिया गया है. पहले नियम था कि गाड़ी की रवानगी के 24 से लेकर चार घंटे पहले तक 25 प्रतिशत तथा चार घंटे पहले से रवानगी के तीन घंटे बाद तक 50 प्रतिशत किराया काट कर रिफंड राशि मिल जाती थी. रवानगी के बाद की अवधि पहले 200 किलोमीटर की यात्रा पर तीन घंटे, 200 से 500 किलोमीटर तक की यात्रा पर छह घंटे और 500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पर 12 घंटे होती थी, जिसे अब एक समान दो घंटे कर दिया गया है.

आरएसी व वेटिंग टिकट आधा घंटा पहले कराने होंगे कैंसिल

अब आरएसी और वेटिंग के टिकट ट्रेन खुलने के आधे घंटे पहले तक ही रद्द कराना होगा. आधा घंटा पहले तक रद्द कराने पर किराये का बड़ा हिस्सा काट लिया जायेगा. हालांकि जिन स्टेशनों पर चालू आरक्षण काउंटर नहीं है, वहां से रात नौ से सुबह छह बजे के बीच रवाना होनेवाली गाड़ी की दशा में आरक्षण काउंटर खुलने के दो घंटे के अंदर टिकट रद्द कराने पर भी रिफंड राशि मिल सकेगी. नये नियमों के अनुसार परिवार या समूह में यात्रा के लिए बुकिंग करानेवाले लोगों के टिकट में यदि कुछ बर्थ कंफर्म हो जाये और कुछ प्रतीक्षा सूची में रह जाये और अगर परिवार या समूह ऐसी दशा में यात्रा नहीं करना चाहे, तो टिकट रद्द कराने पर उन्हें सभी कंफर्म व प्रतीक्षा सूची सीटों पर पूरे किराये का रिफंड मिल सकेगा. चाहे उनका टिकट सामान्य श्रेणी का हो या तत्काल श्रेणी का.

स्टेशन मास्टर भी रद्द कर सकेंगे टिकट
टिकट यात्रियों को रेलवे ने टिकट रद्द कराने के लिए बड़ी सहूलियत दी है. अगर किसी कारणवश यात्री अपना टिकट साधारण या आरक्षित खिड़की से रद्द नहीं करा सके हैं, तो वह स्टेशन मास्टर से भी टिकट रद्द करा सकते है. स्टेशन मास्टर से टिकट रद्द कराने के लिए चार्ट बनने से पहले आना होगा.

खोये टिकटों पर रिफंड नहीं
खो गये या कट-फट गये टिकटों के मामले में भी रेलवे में कड़ाई बरती है. खो गये टिकटों पर कोई रिफंड नहीं दिया जायेगा, जबकि कटे-फटे टिकटों पर रिफंड मिलेगा, बशर्ते उसमें विवरण साफ दिखाई देता हो. आरक्षण चार्ट बनने से पहले कटे-फटे कंफर्म और आरएसी टिकटों पर स्टेशन मास्टर डुप्लीकेट टिकट बनायेंगे. शयनयान श्रेणी के लिए 50 व अन्य श्रेणी के लिए 100 रुपये प्रति यात्री शुल्क लिया जायेगा. प्रतीक्षा सूचीवाले टिकटों का डुप्लीकेट टिकट नहीं दिया जायेगा.

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