जमशेदपुर: बाग-ए-जमशेद के पास टाटा स्टील के सिक्यूरिटी इंस्पेक्टर जयराम सिंह की हत्या मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने उम्रकैद की सजा काट रहे मनोरंजन सिंह उर्फ लल्लू को बरी कर दिया है. इस मामले का एक अन्य सजायाफ्ता धनबाद निवासी अोम प्रकाश भगत उर्फ बंटी जायसवाल जमानत पर है.
उच्च न्यायालय ने यह फैसला 3 नवंबर को सुनाया. फैसले की कॉपी जिला न्यायालय को भेजी गयी है. ज्ञात हो कि वर्ष 2008 में शहर में सीरियल क्राइम का दौर चल रहा था. मार्च में काशीडीह स्थित घर में घुस कर रवि चौरसिया पर फायरिंग, मई में पूर्व जज आरपी रवि पर फायरिंग, श्रीलेदर्स के मालिक आशीष डे के घर पर फायरिंग, जुलाई में कांग्रेस जिला अध्यक्ष नट्टू झा की अॉफिस पर फायरिंग, 8 अगस्त को बन्ना गुप्ता के अॉफिस पर फायरिंग, परमजीत सिंह के भाई सत्येंद्र सिंह पर बर्ममाइंस स्थित ससुराल में फायरिंग, 17 सितंबर को कोर्ट से लौटते समय परमजीत सिंह के कैदी वैन पर फायरिंग, 4 अक्तूबर को टाटा स्टील के सिक्यूरिटी इंस्पेक्टर जयराम सिंह की हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था. पुलिस ने जयराम सिंह हत्याकांड में बंटी जायसवाल, मनोरंजन सिंह उर्फ लल्लू उर्फ पप्पू, अजय सिंह, प्रमोद सिंह गौतम को मुख्य आरोपी तथा अखिलेश सिंह को आरोपी बनाया था.
इस मामले की सुनवाई प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार कुमार के न्यायालय में हुई थी. कोर्ट ने 29 जुलाई 2011 को अोम प्रकाश भगत उर्फ बंटी जायसवाल एवं मनोरंजन सिंह उर्फ लल्लू को धारा 302/34 एवं 27 आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया था. कोर्ट ने 1 अगस्त 2011 को धारा 302 /34 में उम्रकैद, 10 हजार रुपये जुर्माना और 27 आर्म्स एक्ट में पांच साल की सजा व 5 हजार रुपये जुर्माना का फैसला सुनाया था.
पोती के साथ मॉर्निंग वॉक कर लौट रहे थे जयराम सिंह
टाटा स्टील के सिक्यूरिटी इंस्पेक्टर जयराम सिंह 4 अक्तूबर 2008 को पोती के साथ जुबिली पार्क से मॉर्निंग वॉक कर बाग ए जमशेद चौक के पास स्थित क्वार्टर में लौट रहे थे. पूर्व से घात लगाये अपराधियों ने बाग ए जमशेद के पास अंधाधुंध फायरिंग कर जयराम सिंह को गंभीर रूप से घायल कर दिया था. इलाज के दौरान टीएमएच में जयराम सिंह की मौत हुई थी. दुर्गापूजा के दौरान हुई हत्या की इस घटना से पूरे शहर में सनसनी फैल गयी थी.