जमुई : श्रम संसाधन विभाग के धाबा दल द्वारा झाझा बाजार से मो मुमताज के बाइक गैरेज से धोबियाकुरा निवासी रिंकु कुमार व सदराम को मुक्त कराया गया. इस संबंध में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी झाझा सत्येंद्र कुमार सिंह व श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सोनो रामदास मंडल ने संयुक्त रूप से बताया कि श्रम नियोजन गैर कानूनी है,
जो बाल श्रम अधिनियम 1986 धारा तीन का स्पष्ट उल्लंघन है और इसके तहत नियोजक के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने बताया कि मुक्त कराये गये बाल श्रमिक को विभाग द्वारा सभी प्रकार की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेगी और नियोजक के विरूद्ध 20 हजार रूपये का आर्थिक दंड भी किया जायेगा.