पटना :चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के दो विज्ञापनों को आगे प्रकाशित किए जाने पर रोक लगा दी है. अपर मुख्य निर्वाची पदाधिकारी आर लक्ष्मणन ने बताया कि गत 28 और 29 अक्तूबर को कुछ अखबारों में भाजपा द्वारा कुछ विज्ञापन प्रकाशित किया गया था. जिसको लेकर आयोग के समक्ष अन्य राजनीतिक दलों ने शिकायत दर्ज करायी थी. इस पर विचारोपरांत दो विज्ञापनों को आगे प्रकाशित किए जाने और उसके समान अन्य विज्ञापनों के प्रकाशन पर रोक लगायी गयी है.
आर लक्ष्मणन ने बताया कि पटना सहित अन्य जिलों जहां से संबंधित अखबार प्रकाशित होते हैं वहां के जिलाधिकारी से कहा गया है कि वह यह सूचना प्राप्त कर आयोग को अवगत कराएं कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 171 ए के तहत उक्त विज्ञापनों को प्रकाशित करवाने वालों के नाम का उल्लेख करने का पालन किया गया है या नहीं.
उल्लेखनीय है कि गत 28 और 29 अक्तूबर को भाजपा द्वारा प्रकाशित विभिन्न अखबारों में धर्मनिरपेक्ष महागंठबंधन पर आतंकियों को कथिर तौर पर संरक्षण देने और दलितों-पिछड़ों के हिस्से में कटौती कर अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने की मंशा रखने का आरोप लगाया गया था.