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मश्रिति खाद्य पदार्थ से गंभीर रोग के शिकार हो रहे लोग

मिश्रित खाद्य पदार्थ से गंभीर रोग के शिकार हो रहे लोग \\\\टं३३ी१त्र/रमानक के अनुरुप नहीं बिकते मिठाईफोटो-कृपया…. मिठाई की तस्वीर लगा देंगे दरभंगा : मिश्रित खाद्य पदार्थ बाजारों में पटे हैं. इससे खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी बेपरवाह हैं. इधर लोगों में इस तरह के खाद्य पदार्थ खाने से विभिन्न तरह के गंभीर रोगों के […]

मिश्रित खाद्य पदार्थ से गंभीर रोग के शिकार हो रहे लोग \\\\टं३३ी१त्र/रमानक के अनुरुप नहीं बिकते मिठाईफोटो-कृपया…. मिठाई की तस्वीर लगा देंगे दरभंगा : मिश्रित खाद्य पदार्थ बाजारों में पटे हैं. इससे खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी बेपरवाह हैं. इधर लोगों में इस तरह के खाद्य पदार्थ खाने से विभिन्न तरह के गंभीर रोगों के चपेट में आ रहे हैं. मिश्रित खाद्य पदार्थ पर लगाम कैसे लगे, इस पर कोई योजना विभाग के पास नहीं है. कौन कौन खाद्य पदार्थ मिलावटी है. इसकी पहचान क्या है. इसके लिए कोई जागरुकता अभियान भी नहीं चलाया जा रहा है. खाद्य सुरक्षा विभाग का एक सूत्री योजना है, मिठाई दुकानों पर छापामारी. यह अंडा देनेवाली छापामारी है.काश इस तरह की छापामारी खाद्य पदार्थ पर हो तो लाखों लोगों की जान बचायी जा सकती है. खाद्य पदार्थ की कैसे करें बिक्रीचुर्णित मसाले हमेशा पैकेट मंे ही खरीदें. खाद्य तेल एवं वसा को सेकेंेड हैंड टीन तथा प्लास्टिक पात्र में पैक वर्जित है. खाद्य रंग, मिनरल वाटर, बोतल बंद पानी, शिशु दुग्ध, दुग्ध पाउडर आदि के पैकेट पर आइएसआइ का चिह्न आवश्यक है. एफपीओ वाली लें जैम जेलीबाजार में जैम व जेली, कैचअप, आचार, चटनी, सॉस, सॉफ्ट ड्रिंक आदि उत्पादों वाली खाद्य पदार्थ पर एफपीओ का चिह्न जरुरी है. लेकिन खाद्य पदार्थ इन मानकों पर नहीं बिक रही है.हरा रंग वाला शाकाहारी पैकेट ही लेंशाकहारी एवं मांसाहारी उत्पाद युक्त पैकेट वहीं लें जिसपर क्रमश: हरा एवं लाल रंगवाला छाप (लोगो) हो. ऐसे खुले पदार्थ न लें जो जानलेवा है. सड़े खाद्य पदार्थ से रहे दूरबरसात व अन्य मौसमों में दुषित एवं सड़े खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करेंे. लेकिन ऐसे पदार्थ सड़क किनारे और ब्रांडेड होटलों में भी मिलते हैं. देखा जाता है कि बड़े बड़े होटलों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच कभी नहीं होती है.गंभीर रोगमेडिसीन विभाग के अध्यक्ष प्रो. डा. बीके सिंह ने बताया कि मिलावटी खाद्य पदार्थ के सेवन से असाध्य रोग जैसे पक्षाघाट, खून की कमी, जिगर की खराबी, हृदय रोग, कैंसर, पिलिया, टॉयफायड, हैजा आदि जनित रोग के शिकार लोग हो जाते हैं. गंभीर रोगों से बचने के लिए मिलावटी खाद्य पदार्थ के सेवन से बचें. एक्सपायरी डेट जरुर देखेंवही खाद्य पदार्थ लें जिसके पैकेट पर खाद्य की श्रेणी, संघटक अवयव का ब्यौरा, विनिर्माण, पैकेजिंग की तिथि, बैच नंबर, लौट नंबर, कोड नंबर, उपयोग पूर्व की तिथि, विनिर्माणकर्त्ता,पैकर का पूर्ण पता आदि का ब्यौरा स्पष्ट लिखा हो.पुनर्चक्रित प्लास्टिक से बचेंपुनर्चक्रित प्लास्टिक से बने कैरी बैग, पाउच, सैसे आदि में तैयार या पके व्यंजन को न तो भंडारित करे न ही उपयोग करें. क्या है दंडमिलावटी खाद्य पदार्थ मानक पर नहीं बेचने पर दंड का प्रावधान है. दुकानों का निबंधन और दुकानों में निबंधन का प्रदर्शन नहीं रहने पर दंड का प्रावधान है. इसके अलावा मिलावटी, मिथ्याछाप, गैर निबंधित दुकान से खाद्य पदार्थों का व्यापार कानूनी तौर पर निषिद्ध है. ऐसे अपराध के लिए दुकानदारों को अधिकतम सजा आजीवन कारवास एवं 5000 रुपये आर्थिक जुर्माना दोनो है.खाद्य निरीक्षकअजय कुमार ने बताया कि समय समय पर मिश्रित खाद्य पदार्थों की दुकानों पर छापामारी किया जाता है. विभाग में कर्मियों और अधिकारियों की भी कमी है. इस विभाग के भीतर तीन जिले आते हैं.

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