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दक्षिण भारत हिंदी भाषा प्रचार सभा वाले शिक्षक हटेंगे

शेखपुरा : दक्षिण भारत िहंदी भाषा प्रचार सभा से प्रशिक्षण की डिग्री पाये शिक्षक हटाये जायेंगे. पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में शिक्षा विभाग ने यह निर्देश जारी कर दिया है. दक्षिण भारत हिन्दी भाषा प्रचार सभा द्वारा तारीख प्रमाण पत्र का प्रयोग प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक नियोजन में किया गया था. शिक्षक […]

शेखपुरा : दक्षिण भारत िहंदी भाषा प्रचार सभा से प्रशिक्षण की डिग्री पाये शिक्षक हटाये जायेंगे. पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में शिक्षा विभाग ने यह निर्देश जारी कर दिया है. दक्षिण भारत हिन्दी भाषा प्रचार सभा द्वारा तारीख प्रमाण पत्र का प्रयोग प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक नियोजन में किया गया था.

शिक्षक नियोजन से वंचित कुछ अभ्यार्थियेां ने 2012 में इस संस्था के प्रमाण पत्र की वैद्यता को पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. सरकारी सुत्रें से प्राप्त जानकारी के अनुसार लंबी सुनवाई के बाद पटना उच्च न्यायालय ने इस संस्था द्वारा जारी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र को अवैध घोषित कर दिया. इस आदेश के परिपेक्ष में सरकार के प्राथमिक शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक पुष्पा झा ने सभी जिलाधिकारी को पत्र लिखा है.

पत्र के अनुसार इस संस्था के प्रमाण पत्र पर नियोजित शिक्षकों को चिन्हित कर उन्हें सेवा से मुक्त करने का आदेश दिया है. विभाग द्वारा पत्र प्राप्त होते ही यहां जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. इस बीच इस संस्था के प्रमाण पत्र नियोजित शिक्षकों में हड़कंप मच गया है.

माना जा रहा है कि जिले के विभिन्न नियोजन इकाई द्वारा इस संस्था द्वारा जारी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर दर्जनों शिक्षक ड्यूटी बजा रहे हैं. न्यायालय का यह आदेश इन नियोजित शिक्षकों के लिए काल बनकर आया है. मालूम हो कि इसके पूर्व भी फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच का जिम्मा निगरानी विभाग को दिया गया है. पटना उच्च न्यायालय इस पूरे मामले की निगरानी कर रहा है. इस जांच से फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाव शिक्षकों में पहले से ही हड़कंप है.

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