शिवहर : जिला निर्वाचान पदाधिकारी सह डीएम राजकुमार ने विधानसभा चुनाव में शांति व सुरक्षा के मद्देनजर चार को जिला बदर कर दिया है.
जिसमें चिरैया वराहीं निवासी दिनेश पंडीत, विसाहीं निवासी भरत साह,लालू साह व हनुमाननगर निवासी रामभरोस सहनी का नाम शामिल हैं. इनके विरूद्ध आपराधिक मामले दर्ज हैं.
वही डीएम ने तीन को शिवहर थाना में हाजरी देने का आदेश दिया है, जिसमें वराहीं जगदीश निवासी सुनिल राउत उर्फ डाक्टर, कुशहर निवासी जगदीश पासवान, व विसम्भरपुर निवासी वकील मियां का नाम शामिल हैं.
डीएम ने कहा कि मतदान केंद्र पर जो मतदाता सबसे पहले पहुंचेंगे. उन्हे टोपी पहनाकर सम्मानित किया जायेगा. इसके लिए कुल 370 टोपी खरीद की गयी है. मतदान 22 शिवहर विधानसभा व 30 बेलसंड विधानसभा में 7 बजे से तीन बजे तक ही होगा. उन्होंने अपील किया है कि मतदाता समय से मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान कर लेंगे.
मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी के लिए जागरूक होकर मतदान करें व दूसरे को भी मतदान के लिए प्रेरित करें. पूर्व मंत्री स्व. हरिकिशोर सिंह के पत्नी का शस्त्र लाइसेंस रद्दडीएम ने बिहार विधान परिषद व विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए शस्त्र का नवीकरण व भौतिक सत्यापन नहीं कराने वाले करीब 18 शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिया है.
जिसमें चमनपुर गांव निवासी स्व. हरिकिशोर सिंह की पत्नी का प्रतिभा सिंह का शस्त्र अनुज्ञेप्ति संख्या 02/98 व उनके पुत्र अनिल किशोर सिंह का अनुज्ञेप्ति संख्या 18/2008 को रद्द किया गया है.उक्त लाइसेंस सत्यापित नहीं कराया गया है.
डीएम ने अन्य के भी लाइसेंस को रद्द कर दिया है, जिसमें खगड़िया जिला के मुरादपुर निवासी मिथलेश झा के अनुज्ञेप्ति संख्या 01/98, शिवहर थाना क्षेत्र के सरसौला खुर्द निवासी लालबाबू प्रसाद के अनुज्ञेप्ति संख्या 01/ 2003,29/2003 व 66/85 छपरा जिला के नजीवा गांव निवासी शमसुद्दीन अंसारी के अनुज्ञेप्ति संख्या 02/2005 व तरियानी थाना क्षेत्र के बेनीपूर गांव निवासी सुनिल कुमार सिंह के अनुज्ञेप्ति संख्या 0/2011 व 02/2011 आदि शामिल हैं.
उक्त सभी ने दिनांक 25/6/15 से 27/6/15,4/7/15,21/815 व 21/9/15 से 22/9/15 को निर्धारित तिथि में लाईसेंस का भौतिक सत्यापन नहीं कराया. लापरवाही मानते हुए डीएम ने लाइसेंस रद्द करते हुए संबंधित थानाध्यक्ष को लाइसेंसधारियों से संपर्क कर शस्त्र मालखाना या जिला शस्त्रागार में जमा कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है.
डीएम ने वैसे अनुज्ञेप्तिधारीयों का भी अनुज्ञेप्ति रद्द कर दिया है. जिन्होने लाइसेंस प्राप्त करने के बाद भी शस्त्र क्रय कर धारण नहीं किया है. जिनका अवधि विस्तार भी किया गया किंतु शस्त्र धारण नहीं किये हैं.
उनका भी अनुज्ञेप्ति रद्द कर दिया गया है. इसमें शिवहर वार्ड 5 निवासी लक्ष्मण कुमार का लाइसेंस संख्या 10/02 व 08/2007,रोहतास जिला के ग्राम बलौंजा निवासी कुंदन राम का लाईसेंस संख्या 18/2003, इसी गांव की नीतू देवी का लाइसेंस 19/2003 का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है.
वही थाना शिवहर के सरसैला खुर्द निवासी संजय कुमार गुप्ता की पत्नी गीता देवी का लाइसेंस संख्या 20/2004, तरियानी थाना क्षेत्र के खाजेपुर निवासी मनीष कुमार का लाइसेंस संख्या01/2004,02/2004, उसी गांव के कामेश्वर सिंह का लाइसेंस संख्या03/2004 व श्यामपुर गांव निवासी अखलाक अहमद के अनुज्ञेप्ति संख्या 03/2002 को रद्द कर दिया गया है.