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मट्टिी खुदाई पर भी देनी होगी रॉयल्टी

मिट्टी खुदाई पर भी देनी होगी रॉयल्टीझारखंड लघु खनिज समानुदान(संशोधन) नियमावली 2015 का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा गयावरीय संवाददाता, रांची झारखंड में अब मिट्टी की खुदाई पर भी रॉयल्टी देनी होगी. खासकर व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए की जाने वाली मिट्टी की खुदाई पर खान विभाग रॉयल्टी की वसूली करेगा. सड़कों व भवनों के निर्माण के […]

मिट्टी खुदाई पर भी देनी होगी रॉयल्टीझारखंड लघु खनिज समानुदान(संशोधन) नियमावली 2015 का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा गयावरीय संवाददाता, रांची झारखंड में अब मिट्टी की खुदाई पर भी रॉयल्टी देनी होगी. खासकर व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए की जाने वाली मिट्टी की खुदाई पर खान विभाग रॉयल्टी की वसूली करेगा. सड़कों व भवनों के निर्माण के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली मिट्टी पर रॉयल्टी विभाग वसूलेगा. हालांकि इस मामले में ग्रामीण इलाकों में छूट दी गयी है. यानी ग्रामीण इलाकों में होने वाली सड़कों के निर्माण पर रॉयल्टी नहीं ली जायेगी. खान विभाग झारखंड लघु खनिज समानुदान संशोधन नियमावली 2015 के प्रस्ताव को कैबिनेट के लिए भेज दिया है. इसी में मिट्टी से रॉयल्टी वसूलने का प्रावधान किया गया है. अब अॉक्शन से ही मिलेंगे लघु खनिजनियमावली में यह भी प्रावधान किया गया है कि जितने भी लघु खनिज हैं, अब अॉक्शन से ही दिये जायें. पहले इन खनिजों का आवेदन के आधार पर आवंटन होता था. अब इन खनिजों की नीलामी होगी, जो सबसे अधिक बोली लगायेगा उसी को खदान आवंटित किये जायेंगे. बालू घाटों के मामले में सरकार पूर्व में ही यह प्रावधान कर चुकी है. बताया गया कि अब पत्थर, क्वार्टज, फेलस्पार, चाइना क्ले जैसे खनिजों का आवंटन नीलामी के आधार पर ही होगा. नियमावली में केंद्र सरकार द्वारा दिये गये 36 खनिजों की सूची को भी लघु खनिज में शामिल कर लिया गया है. नियमावली की शेष शर्त पूर्व की तरह ही रखी गयी है.

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