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डीएम ने राजनीतिक दलों को दी चुनावी नियमों की जानकारी

डीएम ने कहा निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव के लिए करें परस्पर सहयोग प्रत्याशियों के खर्च की अधिकतम सीमा है 28 लाख रुपये अपने साथ 50 हजार से अधिक राशि रखने की इजाजत नहीं पीएम के कार्यक्रम की सूचना सात दिन पहले देनी होगी सीएम के लिए चार दिन पहले देनी होगी सूचना हेलीकॉप्टर आगमन की […]

डीएम ने कहा निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव के लिए करें परस्पर सहयोग

प्रत्याशियों के खर्च की अधिकतम सीमा है 28 लाख रुपये
अपने साथ 50 हजार से अधिक राशि रखने की इजाजत नहीं
पीएम के कार्यक्रम की सूचना सात दिन पहले देनी होगी
सीएम के लिए चार दिन पहले देनी होगी सूचना
हेलीकॉप्टर आगमन की सूचना तीन दिन पहले
अररिया : राजनीतिक दलों के साथ बुधवार को आत्मन कक्ष में हुई बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव कराने में राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों से आवश्यक सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता व निर्वाचन आयोग के अन्य नियमों का पालन जरूरी है.
ताकि न प्रत्याशियों को दिक्कत हो, न ही प्रशासन को परेशानी व कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़े.आदर्श आचार संहिता व अन्य नियमों की जानकारी साझा करते हुए डीएम ने बताया कि जिन प्रचार वाहनों की अनुमति राज्य स्तर से ले ली गयी है,
उनके लिए भी स्थानीय स्तर पर अनुमति लेना होगा. ऐसे स्टार प्रचारकों के वाहनों पर प्रत्याशी का नाम व पोस्टर नहीं होना चाहिए. माइक सेट लगे हुए प्रचार साइकिलों को भी वाहन माना जायेगा.
अनुमति लेनी होगी. साथ साइकिल चालक का नाम, प्रचार का क्षेत्र, साइकिल भाड़ा व चालक के खने पीने आदि पर प्रति दिन होने खर्च का भी हिसाब देना होगा.
बताया गया कि अनुमति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम काम कर रहा है. इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है. लेकिन ससमय आवेदन देना होगा ताकि तमाम प्रक्रिया पूरी कर अनुमति दी जा सके.
इसके लिए प्रत्याशियों को आवश्यक सहयोग करना हो. वहीं उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन सभी तरह के कार्यक्रमों की अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है. सुरक्षा या कुछ अन्य कारणों से कुछ मामलों में आवेदन अस्वीकृत भी किया जा सकता है.
स्टार प्रचारकों के भ्रमण व कार्यक्रमों के लिए निर्धारित अवधि में अनुमति के लिए आवेदन दिया जाना बहुत जरूरी है. पीएम कार्यक्रम के लिए सात दिन पहले व पीएम के कार्यक्रम के लिए कम से कम तीन दिन पहले सूचना देनी होगी. ताकि सुरक्षा व्यवस्था पर समुचित ध्यान दिया जा सके.
इसी प्रकार हेलीकॉप्टर के आगमन की सूचना तीन दिन पहले देकर अनुमति का आवेदन देना होगा.
उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार या कार्यालय खोलने पर पाबंदी नहीं है. पर सब कुछ निर्धारित प्रावधानों के मुताबिक होना चाहिए. पार्टी या प्रत्याशी कार्यालय की संख्या की पाबंदी नहीं है.
पर खर्च का हिसाब देना होगा. कार्यालय में आठ फिट गुना चार फिट का बैनर ही लगाया जा सकता है.
डीएम ने बताया कि प्रत्याशियों के खर्च की अधिकतम राशि 28 लाख रुपये निर्धारित की गयी है.
सारे खर्च उसी खाते के माध्यम से होंगे, जो चुनाव के लिए विशेष रूप से खोला गया है. पाई पाई का हिसाब रखना होगा. किसी भी प्रत्याशी को एक व्यक्ति या स्रोत से केवल 20 हजार रुपये तक सहयोग राशि या डोनेशन स्वीकार होगा. 20 हजार रुपये तक का नगद भुगतान किया जा सकता है.
उससे अधिक राशि के लिए चेक देना होगा. उन्होंने ये भी कहा कि जो भी राशि खर्च होगी उसकी निकासी उसी खाते से से करनी होगी.
बताया गया कि प्रचार के लिए गाडि़यों की संख्या सीमित नहीं है. पर हर गाड़ी के लिए अनुमति लेना होगा. एक वाहन में चालक सहित केवल पांच लोग ही बैठ सकेंगे. वाहन को उसी विधान सभा के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत होगी,
जिसके लिए अनुमति दी गयी है. डीएम ने कहा कि समाचार पत्रों व प्रिंट मीडिया में विज्ञापन देने के लिए प्रत्याशियों को किसी प्रकार के पूर्व अनुमति लेने की जरूरत नहीं है. इतना जरूरी है कि प्रकाशित होने के बाद ये प्रत्याशी के खर्च में जोड़ा जायेगा. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन के लिए सर्टिफिकेशन कराना अनिवार्य है. उन्होंने पेड न्यूज से बचने की भी सलाह दी.
बैठक में डीडीसी अरशद अजीज, उप निर्वाचन पदाधिकारी भोला राम, वरीय उप समाहर्ता शशि शंकर, एडीपीआरओ गुप्तेश्वर कुमार के अलावा डा एसआर झा,नौशाद आलम, प्रताप विश्वास, अब्दुर्रहमान व रमेश मेहता सहित राजनीतिक दलों के अन्य प्रतिनिधि भी मौजूद थे.

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