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यौन शोषण के मामले में अदालत ने संज्ञान लिया

यौन शोषण के मामले में अदालत ने संज्ञान लिया हेडलाइन…आरोपी को सम्मन जारीलातेहार. अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी कौशिक मिश्रा की अदालत ने एक मंदबुद्धि युवती का जबरन गर्भपात कराने एवं यौन शोषण करने के आरोपी मुनेश्वर राम पर भादवि की धारा 376 एवं 313 के तहत संज्ञान लिया है. युवती ने बालूमाथ थाना कांड संख्या 120/14 […]

यौन शोषण के मामले में अदालत ने संज्ञान लिया हेडलाइन…आरोपी को सम्मन जारीलातेहार. अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी कौशिक मिश्रा की अदालत ने एक मंदबुद्धि युवती का जबरन गर्भपात कराने एवं यौन शोषण करने के आरोपी मुनेश्वर राम पर भादवि की धारा 376 एवं 313 के तहत संज्ञान लिया है. युवती ने बालूमाथ थाना कांड संख्या 120/14 दिनांक 19 सितंबर 2014 के तहत भुनेश्वर राम पर जबरन गर्भपात एवं यौन शोषण करने का नामजद आरोपी बनाया था. उक्त मामले में पुलिस ने 19 सितंबर 2014 से 30 मई 2015 तक अनुसंधान किया. उक्त अवधि में दो दारोगा गौरी शंकर राम एवं दशरथ जामुदा ने अनुसंधान किया. पुलिसिया अनुसंधान में मामला तो सत्य पाया गया, लेकिन आरोपी भुनेश्वर राम को निर्दोष बताया गया. पुलिस ने अनुसंधान में पदुम राम को मामले में दोषी पाया, लेकिन उसे मृत बता कर आरोप पत्र संख्या 73/15 समर्पित किया. श्री मिश्रा की अदालत ने आरोप पत्र में शामिल मेडिकल रिपोर्ट में जबरन गर्भपात तथा बलात्कार की पुष्टि को आधार मानते हुए मामले को सत्य पाया तथा सूचिका के दोबारे हुए बयान में मुनेश्वर राम को आरोपी पाया तथा मंगलवार को पुलिस पदाधिकारी द्वारा समर्पित अंतिम प्रपत्र को अस्वीकृत करते हुए भादवि की धारा 376 एवं 313 के तहत अपराध का संज्ञान लिया. अदालत ने आरोपी को सम्मन निर्गत करने का आदेश पारित किया है.

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